एनपीएस वात्सल्य
एनपीएस वात्सल्य का उद्देश्य अव्यस्कों को एनपीएस में नियमित रूप से योगदान द्वारा बचत की आदत को बढ़ावा देना है। ऐसे एनपीएस खाते अव्यस्कों के नाम पर अभिभाकत्व के अंतर्गत खोले जा सकते हैं। यह योजना पेंशन युक्त समाज बनाने के मुख्य उद्देश्य सहित बच्चों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है।
एनपीएस वात्सल्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
योजना | पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना |
पात्रता | सभी अव्यस्क नागरिक (18 वर्ष तक की आयु वाले) |
परिचालन | • खाता अव्यस्क के नाम पर खोला जाएगा और अभिभावक द्वारा परिचालित होगा
• अव्यस्क एकमात्र लाभार्थी होगा |
अंशदान | खाता खोलने हेतु अंशदान: न्यूनतम रु . 1,000/- और अधिकतम की कोई सीमा नहीं।
परवर्ती अंशदान : न्यूनतम रु . 1,000/- प्रति वर्ष और अधिकतम की कोई सीमा नहीं। |
पेंशन फंड का चयन | अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक का चयन कर सकते हैं |
निवेश विकल्प | (1) डिफ़ॉल्ट विकल्प: मॉडरेट लाइफ़ साइकल फंड -एलसी-50 (50% इक्विटी)
(2) ऑटो विकल्प: अभिभावक लाइफ साइकल फंड – एग्रेसिव-एलसी-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी-50 (50% इक्विटी) या कंजर्वेटिव-एलसी-25 (25% इक्विटी) का चुनाव कर सकते हैं। (3) सक्रिय विकल्प: अभिभावक इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक आस्तियां (5% तक) में सक्रिय रूप से निधियों के आबंटन का निर्णय ले सकते हैं। |
आहरण, निकासी
और मृत्यु
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• शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान के 25% तक आहरण की अनुमति है। अधिकतम तीन बार।
• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एनपीएस टियर-I (सर्व नागरिक) में स्वतः अंतरण • 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने पर निकासी की अनुमति
• मृत्यु होने पर सम्पूर्ण मूल निधि अभिभावक को वापस कर दी जाएगी। |
( अंतिम संशोधन Dec 03, 2024 at 04:12:32 PM )