तरूण प्लस
लक्ष्य समूह | जिन मौजूदा इकाइयों/परियोजनाओं ने समय-समय पर तरुण श्रेणी (रु. 5 लाख से रु. 10 लाख तक के मुद्रा ऋण ) के अंतर्गत पूर्व में ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकौती कर समयानुसार अनुपालन किया है। |
उद्देश्य | कृषि से संबद्ध सभी गतिविधियां जैसे मत्स्य-पालन , मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, पशु पालन, श्रेणीकरण, छंटाई, समूहन, कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्यपालन, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र , खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे । |
सुविधा का प्रकार | 1. मीयादी ऋण
2. कार्यशील पूंजी |
ऋण राशि | न्यूनतम: रु. 10.00 लाख से अधिक
अधिकतम: रु. 20.00 लाख |
मार्जिन (प्रमोटर का अंशदान) | 20% |
प्रतिभूति | प्राथमिक प्रतिभूति: ऋण की आगम राशि से सृजित आस्त्तियों का द़ृष्टिबंधन।
संपार्श्विक प्रतिभूति: शून्य ऋण राशि अनिवार्य रूप से सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू के अंतर्गत कवर की जाएगी और शुल्क आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। |
ब्याज दर | 1 वर्ष एमसीएलआर (9.00) + स्प्रेड (3.00) |
चुकौती अवधि | अधिकतम चुकौती: मीयादी ऋण के लिए 84 महीने तक |
प्रारंभिक शुल्क / प्रसंस्करण शुल्क | सेवा शुल्क परिपत्र के अनुसार प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेज़ीकरण शुल्क और अन्य प्रभार। |
अन्य | बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार |
( अंतिम संशोधन Jan 08, 2025 at 07:01:25 PM )