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एसएचजी गृहलक्ष्मी (एसएचजी सदस्यों को आवास ऋण)

एसएचजी गृहलक्ष्मी (एसएचजी सदस्यों को आवास ऋण)

एसएचजी गृहलक्ष्मी (एसएचजी सदस्यों को आवास ऋण)
क्र.सं. विवरण दिशानिर्देश
1. लक्ष्य समूह और पात्रता
  • कम से कम एक वर्ष या उससे अधिक समय से सक्रिय मौजूदा/अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्वयं सहायता समूह, जो अधिमानतः व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से आर्थिक गतिविधि कर रहे हों ताकि उनमें पुनर्भुगतान की क्षमता हो।
  • 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के सभी चिन्हित स्वयं सहायता समूह के सदस्य
  • आवेदक के पास उचित राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वामित्व विलेख/ पट्टा पासबुक/ कानूनी रूप से वैध दस्तावेज/ आवंटन पत्र होना चाहिए तथा उसके साथ अन्य दस्तावेज जैसे कर भुगतान रसीद या तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य के नाम पर या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिए।
  • ऋण की अनुशंसा स्वयं सहायता समूह/एनजीओ द्वारा की जानी चाहिए, हालांकि ऋण व्यक्तियों के नाम पर होगा।
2. उद्देश्य शेड/गोदाम सहित मकान के निर्माण/खरीद संबंधी आर्थिक गतिविधियों के लिए (जैसे मवेशी शेड, खाद्यान्न भंडार, सब्जी की दुकान आदि)

सभी प्रकार के सुधार/मरम्मत/रखरखाव/मूल्य संवर्धन/मौजूदा घर/शेड के विस्तार के लिए, जैसे

    1. छप्पर वाली छत को आर.सी.सी./टाइल वाली छत में बदलना
    2. शौचालय/स्नानघर/परिसर की दीवार का निर्माण
    3. वर्षा जल संचयन उपकरणों की स्थापना

प्लॉट/साइट खरीदने के लिए ऋण, आवास ऋण का हिस्सा होना चाहिए। (रक्त संबंधियों परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं है

3. ऋण राशि अधिकतम ऋण सीमा रु.200000/- प्रति सदस्य
4. मार्जिन मानदंड  10%
5. पुनर्भुगतान  अधिकतम अवधि 15 वर्ष।
6. प्रसंस्करण एवं अन्य शुल्क   शून्य
7. ब्याज दर  हमारे बैंक के वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर दिए गए ऋण दरों का लिंक देखें।
8. बीमा  निर्मित/खरीदे गए मकान/शेड का उधारकर्ता की लागत पर सभी जोखिमों के लिए बीमा होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।

 

( अंतिम संशोधन Nov 06, 2024 at 03:11:01 PM )

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