नि: शुल्क प्रदान की गई सेवा
श्रेणी | रियायत |
1. रक्षा कार्मिक | वेतन / टर्मिनल बकाया राशि की सममूल्य पर वसूली । परिवार को रु. 5000/- प्रतिमाह सममूल्य पर विप्रेषण । स्कूल / कॉलेज की फीस की एकबारगी प्रेषण। फुटकर खर्चे की राशि वसूल किया जाना है। वसीयतनामे का सममूल्य पर अभिरक्षा। |
2. प्रधानमंत्री राहत कोष / मुख्यमंत्री राहत कोष। | राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री राहत कोष, जिला अधिकारी इत्यादि से अनुदान के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए चेक सममूल्य पर वसूल किये जाएंगे और क्रेडिट सममूल्य पर दी जाएगी। मुफ्त प्रेषण / वसूली की सुविधा भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए उपलब्ध है। |
3 .धार्मिक, कल्याण सेवा, धर्मार्थ संस्थाएं।. | अंधे/ शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए स्थापित संस्थाओं को सममूल्य पर चेक की वसूली । इन संस्थानों द्वारा उनके लाभार्थियों को डीडी / टीटी द्वारा किए गए भुगतान सममूल्य पर दी जा सकती है। इन संस्थानों का आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त होना आवश्यक है। खातों को खोलते समय प्रबन्धक द्वारा पहचानी गई वैयक्तिक खातों के लिए, डीडी, टीटी,एमटी सममूल्य पर जारी करने की अनुमति है। फुटकर खर्चे/ डाक खर्च वसूल किया जाना है। |
4 .सरकारी विभागों, मंत्रालयों के खाते. | यदि हमारे बैंक से प्रमाणित है तो सममूल्य पर वसूली / विप्रेषण। |
5 .अंधे/ शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए स्थापित संस्थाएं। | अंधे/ शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए स्थापित संस्थाओं को सममूल्य पर चेक की वसूली । इन संस्थानों द्वारा उनके लाभार्थियों को डीडी / टीटी द्वारा किए गए भुगतान सममूल्य पर दी जा सकती है। इन संस्थानों का आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त होना आवश्यक है। |
6 . शैक्षिक संस्थान | कॉलेजों में प्रवेश शुल्क हेतु डीडी जारी करने लिए कोई रियायत नहीं। सरकार संचालित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन बिलों को सममूल्य पर वसूल किया जा सकता है और प्रति व्यक्ति रु. 2500/- तक रियायात दी जा सकती है। फुटकर खर्चे/ डाक खर्च वसूल किया जाना है। |
7 . क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | प्र.का से शाखाओं और शाखाओं से प्र.का को सममूल्य पर निधि विप्रेषण। कैश हैंडलिंग शुल्क और जमाओं का समय से पूर्व समापन प्रभार की छूट। क्षे.ग्रा.बै से/को 50:50 आधार पर चेक की वसूली हेतु प्रभार। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की डुप्लीकेट चाबी रखने के लिए प्रभार माफ किया जा सकता है। नाबार्ड को पुनर्वित्त किस्तों के भुगतान के लिए फ्री प्रेषण की सुविधा को हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ही बढ़ाया जाएगा। अन्य सभी मामलों में सेवा प्रभार सहकारी बैंकों के समान लागू होगा। |
8 . सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंकों, सेवा सहकारी समितियों और डीआरडीए. | डीआरडीए, कृषक समाज (हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित), पीएएस (हमारे साथ बैंकिंग) आदि द्वारा जमा चेकों की वसूली के लिए कोई प्रभार नहीं। फुटकर खर्चे/ डाक खर्च वसूल किया जाना है। हमारे साथ अपने खातों को अनुरक्षित करने वाले सहकारी बैंकों को सेवा प्रभार के 50% की रियायत। उपरोक्त रियायत केवल डीडी और टीटी जारी करने के लिए है। सहकारी बैंकों से उनकी प्र.का स्तर पर वचनपत्र प्राप्त किया जा सकता है कि डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए वे अपने ग्राहकों से हमारे बैंक के समान ही प्रभार प्राप्त करते है।
सहकारी बैंक के खाते से एक केंद्र से दूसरे केंद्र में निधि के अंतरण के लिए, निम्न प्रभार लिया जाएगा : |
9. भूमिहीन कृषि मजदूर. | शाखाएँ, भूमिहीन कृषि मजदूर सामान्य बीमा योजना के तहत जारी किए गए चेकों के लिए रु. 1/- प्रति चेक और वास्तविक डाक खर्च वसूल करें। |
10. अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्टाफ सदस्य और भूतपूर्व स्टाफ सदस्य | सामान्य शुल्क लिया जाएगा। |
11. एनआरआई ग्राहक | ग्राहकों के पक्ष में शर्तों के अधीन संवाददाता बैंकों द्वारा जारी किए गए रुपए ड्राफ्ट की वसूली पर कोई सेवा प्रभार नहीं, इस तरह ड्राफ्ट बैंकों द्वारा नामित भारत में शाखाओं पर अनुरक्षित रुपए खातों के माध्यम से देय हैं। |
( अंतिम संशोधन May 17, 2022 at 10:05:24 PM )

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