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सोलर पैनलों और अन्य अनुषंगी उत्पादों के निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं हेतु वित्तपोषण योजना

सोलर पैनलों और अन्य अनुषंगी उत्पादों के निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं हेतु वित्तपोषण योजना

क्रम सं विवरण दिशानिर्देश
1.         लक्षित समूह o    सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जो सौर छतों की स्थापना, सौर पैनलों की ग्राउंडिंग आदि के लिए सौर परियोजनाओं से संबंधित विनिर्माण / आपूर्तिकर्ता / व्यापार / विक्रेता / या अन्य सहायक उत्पादों से जुड़े हुए  हैं।

o    प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीवाई) के अंतर्गत सौर पैनलों की आपूर्ति के लिए नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ पैनलीकृत विक्रेताओं के वित्त पोषण पर जोर ।

2.         प्रयोजन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, अचल संपत्तियों की खरीद, भवन निर्माण आदि।
3.         पात्रता o    अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली मौजूदा इकाइयों के साथ-साथ नई इकाइयाँ।

o    एमएसएमई के पास वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) होना चाहिए

o    सीएमआर 1 से 4 या समकक्ष सीआईसी स्कोर।

o    सीएमआर 5-6 या समकक्ष सीआईसी स्कोर/सीएमआर-एनए के मामले में, क्रेडिट नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। समय-समय पर क्रेडिट नीति दिशानिर्देशों में किसी भी संशोधन का अनुपालन किया जाना चाहिए।

 

4.         ब्याज दर o    रेटिंग और सुरक्षा के आधार पर
5.         सुविधाओं का प्रकार निधि आधारित: जमानती ओडी / ओसीसी/ पीसी /आईबीएन /एफबीएन / एफबीपी/ मियादी ऋण/ बीपी

गैर-निधि आधारित : बैंक गारंटी/एल सी

 

6.         ऋण राशि
न्यूनतम ऋण राशि 10 लाख रुपये से अधिक
अधिकतम ऋण राशि कार्यशील पूंजी– 75 करोड़ रुपये तक मीयादी ऋण  – 40 करोड़ रुपये तक
7.   मार्जिन o    बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार
8.   प्रतिभूति o    बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार
9.         चुकौती अवधि
सुविधा चुकौती अवधि
मीयादी ऋण

कार्यशील पूंजी

120 महीने तक की अनुमति दी जा सकती है

मांग पर

 

 

( अंतिम संशोधन Nov 22, 2024 at 12:11:48 PM )

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