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बायोमास पैलेट निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु एमएसएमई को वित्तीय सहाता प्रदान किए जाने की योजना

बायोमास पैलेट निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु एमएसएमई को वित्तीय सहाता प्रदान किए जाने की योजना

योजना के दिशानिर्देश

 

क्रम सं. मानदंड उत्पाद की विशेषताएँ
1.  

लक्ष्य समूह एवं पात्रता

Ø  वैयक्तिक / एकल प्रोप्रराइटर, भागीदारी फर्म्स, एलएलपी, लिमिटेड कंपनी, संयुक्त उद्यम, एवं उधारकर्ताओं के अन्य संगठन जिन्हें राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (एनटीपीसी) से बायोमास पैलेट्स की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ ईंटेंट (एलओआई) मिला है।

Ø  न्यूनतम सिबिल स्कोर 700 या एक्सपीरियन/ईक्विफ़ेक्स/सीआरआईएफ़ हाइमार्क स्कोर 650)।

Ø  उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

2. उद्देश्य ·         कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ, मूर्त आस्तियों की खरीद, फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण इत्यादि।

·         बायोमास पैलेट्स की आपूर्ति निविदा हेतु एनटीपीसी को प्रस्तुत करने के लिए एनएफ़बी सुविधा (बीजी)।

3. सुविधा का प्रकार ·         सभी निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित सीमाएं।
4. ऋण राशि मीयादी ऋण: परियोजना की लागत के आधार पर न्यूनतम 0.10 करोड़ रुपये एवं अधिकतम 50.00 करोड़ रुपये

 

कार्यशील पूंजी : ऋण नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार

5.00 करोड़ रूपये तक की सीमा – टर्नओवर पद्धति

5.00 करोड़ रूपये से अधिक की सीमा – एमपीबीएफ़ II पद्धति / कैश बजट

एनएफ़बी सुविधा : आवश्यकतानुसार

5. मार्जिन

(प्रमोटर का योगदान)

मीयादी ऋण : 25% (न्यूनतम)

कार्यशील पूंजी :  25% (न्यूनतम)

एलसी : 10%

बीजी : कार्यनिष्पादन के लिए 10% एवं वित्तीय गारंटी के लिए 25%

6. प्रतिभूति प्राथमिक :

v  स्टॉक / बही ऋण / मशीनरी का दृष्टिबंधन

v  फैक्ट्री भूमि एवं बिल्डिंग का ईएम

v  बैंक वित्त से निर्मित आस्तियों पर प्रभार

 

संपार्श्विक :

v  200 लाख रुपये तक सीजीटीएमएसई कवरेज। फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए सांपार्श्विक हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा यदि यह बैंक के लिए तर्कसंगत/आवश्यक/प्राथमिकतापूर्ण/लाभकारी है।

200 लाख रुपए से अधिक के क्रेडिट एक्सपोजर में से अरक्षित एक्सपोजर के न्यूनतम 50% तक को अमूर्त प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया जाता है एवं इस पर मामले-दर-मामले के आधार पर ज़ेडएलसीसी एवं इससे अधिक द्वारा विचार किया जाता है।

v  इस खाते को सीजीटीएमएसई के तहत  हाइब्रिड सुरक्षा कवरेज प्राप्त है।

 

मूर्त आस्तियों एवं अमूर्त आस्तियों सहित सम्पूर्ण आस्तियों पर विशेष प्रभार होना चाहिए।

 

गारंटी: सभी प्रोमोटर एवं संपत्ति स्वामियों की वैयक्तिक गारंटी।

7. ब्याज दर         1.00 करोड़ रुपये से अधिक :

संयुक्त रेटिंग ग्रेड

(आंतरिक रेटिंग)

ईएम प्रॉपर्टी / तरल प्रतिभूतियों / क्रेडिट गारंटी पर सुरक्षा कवरेज
100% एवं इससे  अधिक >=75% and less than 100% >=50% and less than 75%
AAA *रेपो दर+3.10% यानि प्रतिवर्ष 8.50% रेपो दर+3.40% यानि प्रतिवर्ष 8. 80% रेपो दर+3.70% यानि प्रतिवर्ष 9.10%
AA+ रेपो दर+3.20% यानि प्रतिवर्ष 8.60% रेपो दर+3.50% यानि प्रतिवर्ष 8.90% रेपो दर+3.80% यानि प्रतिवर्ष 9.20%
AA रेपो दर+3.30% यानि प्रतिवर्ष 8.70% रेपो दर+3.60% यानि प्रतिवर्ष 9.00% रेपो दर+3.90% यानि प्रतिवर्ष 9.30%
A रेपो दर+3.50% यानि प्रतिवर्ष 8.90% रेपो दर+3.80% यानि प्रतिवर्ष 9.20% रेपो दर+4.10% यानि प्रतिवर्ष 9.50%
BBB रेपो दर+3.75% यानि प्रतिवर्ष 9.15% रेपो दर+4.05% यानि प्रतिवर्ष 9.45% रेपो दर+4.35% यानि प्रतिवर्ष 9.75%

*वर्तमान में रेपो 6.50% है

फाइनर ब्याज दर : प्रतिनिधि मण्डल –  विवेकाधिकार पावर बुकलेट के अनुसार

 

 

100.00 लाख रूपये से कम एक्सपोजर के लिए : IB BBB (संयुक्त रेटिंग)के लिए लागू ब्याज दर प्रभारित होगी।

8. पुनर्भुगतान अवधि मीयादी ऋण: अधिकतम डोर टू डोर अवधि – 84 महीने

 

नकदी उधार : वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा

9. अधिस्थगन 12 महीने तक अधिस्थगन (अवकाश अवधि)

 

अधिस्थगन आवधि के दौरान जैसे ही और जब भी डेबिट होगा उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा

 10. दस्तावेज़ दस्तावेज़ मैनुअल के अनुसार
 11. मंजूरी प्राधिकारी  

पावर बुकलेट के अनुसार उनकी विवेकाधिकार शक्ति के तहत

 

10 करोड़ रुपए से अधिक की सीमा पर विचार / स्वीकृति कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर सीओएलसीसी महाप्रबंधक द्वारा की जाएगी।

12.  

प्रारंभिक शुल्क /

प्रोसेसिंग प्रभार

 

प्रोसेसिंग शुल्क में 50% की रियायत एवं एनएफ़बी को कार्ड दर से कमीशन

13.  

पूर्व भुगतान दंड

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए लागू नहीं है। मध्यम उद्यमों के मामले में नवीनतम सेवा प्रभार परिपत्र के अनुसार लागू
14. अन्य शर्तें 1.    प्रमोटरों के योगदान को आनुपातिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.    लागत बढ़ने की स्थिति में इसे प्रमोटरों द्वारा अपने स्रोत से पूरा किया जाना चाहिए।

3.    जहां भी लागू हो सीजीटीएमएसई प्राप्त किया जाए।

4.    प्री-रिलीज़ ऑडिट/कानूनी ऑडिट ऋण नीति, के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना है।

5.    एमएसएमई नीति के अनुसार बेंचमार्क मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए। विचलन अनुमोदन शक्तियां मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

6.    संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त की जानी है।

7.    धन का उपयोग केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए नहीं।

8.    शाखा/अंचल कार्यालय को एनटीपीसी के साथ बात करके यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमास पैलेट्स की आपूर्ति के लिए भुगतान हमारे बैंक खाते के माध्यम से किया जाए।

9.    परियोजना का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने को सुनिश्चित करने के बाद ही कार्यशील पूंजी संवितरित की जाएगी।

10.  समय-समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों और ऋण नीति का अनुपालन किया जाना चाहिए।

 

 

( अंतिम संशोधन Nov 08, 2024 at 03:11:44 PM )

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