एमएसएमई एलएपी – उत्पाद की विशेषताएं और दिशानिर्देश
क्रमांक | विवरण | दिशानिर्देश | ||||
1. | लक्ष्य समूह | भारत सरकार की मौजूदा परिभाषा के अनुसार सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | ||||
2. | पात्रता | उधारकर्ता कोई व्यक्ति, स्वामित्व प्राप्त फर्म, साझेदारी फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि हो सकते हैं।
प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई अचल संपत्ति के मालिक/मालिकों की प्रवेश आयु/निकास आयु · न्यूनतम प्रवेश आयु: 18 वर्ष · अधिकतम निकास आयु: 70 वर्ष
इसमें ज़ेडएलसीसी द्वारा 75 वर्ष तक की छूट है एवं एफ़जीएमसीएसी द्वारा 80 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। |
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3. | उद्देश्य | किसी भी उचित व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, यथा
· व्यवसाय विस्तार, उन्नयन/समृद्धि · मशीन/स्थायी/चल/अचल परिसंपत्तियों की खरीद · व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन/निर्मित संपत्ति की खरीद/अधिग्रहण/निर्माण/मरम्मत। |
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4. | सुविधा |
ओवरड्राफ्ट और मीयादी ऋण दोनों |
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5. | ऋण राशि | न्यूनतम ऋण राशि: रु. 10.00 लाख से अधिक
अधिकतम ऋण राशि: रु. 10.00 करोड़ |
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6. | मार्जिन/एलटीवी | · स्व-दखलकारी संपत्तियों के मामले में 30%
· कमर्शियल रिक्त संपत्तियों के मामले में 40%। ज़ेडएलसीसी में 10% तक मार्जिन की अनुमति दिया जा सकता है। |
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7. | एलटीवी | चौकौती के दौरान 60%/70%/75% का एलटीवी सुनिश्चित किया जाएगा। | ||||
8. | मूल्यांकन | पात्र ऋण राशि निम्नानुसार निकाली जाएगी :
वार्षिक नकद लाभ इस प्रकार निकाला जा सकता है:
पिछले वर्ष के 150% की स्थिति में, कर पूर्व लाभ @100% जोड़े: पिछले वर्ष के 150% की स्थिति में, @100% मूल्यह्रास जोड़े: पिछले वर्ष के 150% की स्थिति में, वेतन/किराया/ब्याज आदि व्यय के रूप में पी एंड एल (टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और व्यक्तिगत आईटीआर द्वारा सत्यापित) से 100% की दर से किया गया डेबिट। जोड़े: पी एंड एल के नामे किया गया ब्याज 12 महीने (अधिकतम) में बंद होने वाली मीयादी ऋण/खुदरा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज। अपवर्जित: असाधारण व्यावसायिक लेनदेन जैसे एकमुश्त बिक्री, खरीद, राइट-ऑफ से होने वाली लाभ/हानि, यदि कोई हो।
वार्षिक नकद लाभ निकालने से संबंधित उदाहरण अनुलग्नक – II में दिया गया है। ऋण की मात्रा, नीति की दिशानिर्देशों के अनुसार एलटीवी मानदंडों और डीएससीआर के अनुपालन पर निर्भर है।
आय क्लबिंग मानदंड: वैयक्तिक उधारकर्ताओं के मामले में पात्रता निकालने के लिए आवेदक और सह-आवेदकों की आय को जोड़ा जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और लिमिटेड कंपनियों के मामले में – भागीदारों/प्रमोटरों/निदेशकों की अन्य आय को जोड़ा जा सकता है। |
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9. | प्रतिभूति | 9.1. प्राथमिक प्रतिभूति : गिरवी रखे जाने वाली अचल संपत्ति।
9.2. संपार्श्विक प्रतिभूति : चूंकि यह सुविधा पहले से ही अचल संपत्ति द्वारा प्रतिभूत है, स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी मामलों के आधार पर, अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता पर निर्णय ले सकते हैं। 9.3. बिल्डिंग की शेष आयु प्रस्तावित चुकौती अवधि से कम से कम 5 वर्ष अधिक होना चाहिए। 9.4. सीजीटीएमएसई: लागू नहीं 9.5. वैयक्तिक गारंटी: o उन संपत्ति के मालिक/मालिकों की वैयक्तिक गारंटी होगी, जिस परिसम्पत्ति की प्रतिभूति पर विचार किया गया है। o उस समूह संस्था/संस्थाओं की कॉर्पोरेट गारंटी होगी, जिसने प्रतिभूति प्रस्तुत की थी। o मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भागीदारों/निदेशकों की वैयक्तिक गारंटी। 9.6. प्रतिभूति स्वरूप दी जाने वाली अचल संपत्ति सरफेसी के अनुरूप होनी चाहिए। 9.7. प्रस्तावित अचल संपत्ति टियर I से टियर 4 वाले क्षेत्रो में स्थित होनी चाहिए। इस उत्पाद के तहत टियर 5 और टियर 6 (अर्थात 10000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों) में स्थित संपत्ति को ऋण देने के लिए प्रतिभूति स्वरूप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 9.8. राज्य सरकार के विकास प्राधिकरणों जैसे एमएमडीए, डीडीए, सीएमडीए, हुडा, रीको, एचएसआईआईडीसी आदि द्वारा लीज पर आवंटित ऐसी आवासीय / वाणिज्यिक / औद्योगिक संपत्तियां, जिनके लीज के समाप्त होने की न्यूनतम अवधि, प्रस्तावित चुकौती अवधि (डोर टू डोर) सहित 5 वर्ष हो। संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा उन ऋणों की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है, जिन्होंने लीज होल्ड राशि का पूरी तरह से अग्रिम भुगतान किया हो एवं बंधक अधिकारों सहित/पट्टादाता से अनुमति प्राप्त की हो। 9.9. प्रतिभूति के रूप में रखी गई परिसंपत्ति निम्न की हो सकती है- o एमएसएमई उद्यम (आवेदक) या o स्वामी/मालिक, उनके जीवनसाथी, वयस्क बच्चे एवं माता-पिता या o पार्टनर्स या o निदेशक/शेयरधारक (प्रमुख शेयरधारक अर्थात, 5% से अधिक) या o समूह संस्था/एं 9.10. कृषि संपत्तियां, विवादित संपत्तियां, कर अधिकारियों द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां, ट्रस्ट/एचयूएफ/सोसाइटी की परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 9.11. इस ऋण के लिए प्रतिभूति स्वरूप रखी गई संपत्ति का प्रयोग, हमारे बैंक द्वारा आवेदक संस्था या समूह खातों (हालांकि इस ऋण के लिए पर्याप्त मार्जिन सुनिश्चित करने के उपरांत केवल अवशिष्ट मूल्य पर) के लिए स्वीकृत की गई अन्य सुविधाओं के लिए भी किया जा सकता है। 9.12. यह प्रतिभूति विशेष रूप से हमारे बैंक पर प्रभारित होना चाहिए अर्थात, समरूप आधार पर प्रभारित परिसंपत्ति को प्रतिभूति स्वरूप स्वीकार नहीं किया जाएगा। 9.13. यदि खाली जमीन को प्रतिभूति के रूप में लिया जाना है और योजना के मानदंडों में कोई विचलन नहीं है, तो इसके लिए ज़ेडएलसीसी या उससे ऊपर की प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। |
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10. | चुकौती की शर्तें | 10.1 चुकौती की शर्तें:
o डोर टू डोर : अधिकतम 120 महीने o अवकाश अवधि: संवितरण की तारीख से अधिकतम 6 महीने। o चुकौती अवधि: 84 महीने. 10.2 84 महीने से अधिक की चुकौती अवधि में छूट के लिए, ज़ेडएलसीसी से मामलों के आधार पर अधिकतम 180 महीने (डोर टू डोर अवधि) तक की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करेगा। 10.3 चुकौती की विधि: o समान मासिक किस्तों में मूलधन o ईएमआई के रूप में o समझौता के अनुसार मूलधन की चुकौती 10.4 अवकाश अवधि के दौरान ब्याज की चुकौती जारी रहेगा। 10.5 चुकौती की अवधि तय करते समय, आवेदक के अनुमानित नकदी प्रवाह और बिल्डिंग की शेष आयु (जो प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है) को ध्यान में रखा जाना चाहिए। |
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11। | ब्याज दर | 9.50% से 10.10% के बीच।
(रेपो आधारित ब्याज दर ) |
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12. | मंजूर करने की शक्ति | विवेकाधिकार शक्ति पुस्तिका के अनुसार प्रदत्त। | ||||
13. | अधिग्रहण | अनुमति है। वर्तमान क्रेडिट नीति के अनुसार अधिग्रहण दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। | ||||
14. | प्रसंस्करण एवं
अन्य प्रभार |
सभी प्रभार कार्ड दर पर लागू। | ||||
15. | अन्य | 15.1. एमएसएमई नीति के अनुसार बेंचमार्क मानदंडों का अनुपालन किया जाए।
15.2. सभी प्रतिभूतियों को बैंक क्लॉज के अनुसार पर्याप्त रूप से बीमाकृत किया जाए – इसे प्रीमियम उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। 15.3. क्रेडिट पॉलिसी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्री-रिलीज़ ऑडिट/लीगल ऑडिट कराया जाएगा। 15.4. ऋण का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, उधारकर्ता से यह घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाए कि ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य/यों के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। 15.5. मौजूदा प्रतिभूतियों के मामले में, जहां अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाना है, वहाँ मूल्यांकन रिपोर्ट न ही बहुत नई होनी चाहिए और न ही 3 वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिए। 15.6. बैंक अधिकारियों को ऋण मंजूरी से पहले संपत्ति का दौरा करके उसके विपणन क्षमता और मूल्य के विषय में संतुष्टि कर लेनी चाहिए। बैंक अधिकारियों को संपत्ति के मूल्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए तथा पैनल मूल्यांकनकर्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्यांकन की तर्कसंगतता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट, मूल्यांकन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। 15.7. उत्पाद की किसी भी विशेषता में यदि कोई अंतर पाया जाए तो उससे छूट की मंजूरी के लिए इसे सीओएलसीसी (जीएम) के समक्ष रखा जाना चाहिए। |
( अंतिम संशोधन Nov 08, 2024 at 03:11:23 PM )