संस्थानों/ फर्मों/ पीएसयू/ कंपनी/ अस्पतालों को “वैन/ मिनीबस/ बस/ एम्बुलेंस” की खरीद के लिए ऋण
पात्रता | Ø केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/ सरकारी विभाग/ शैक्षणिक संस्थान/ फर्म/ कंपनी जिसको बाहरी स्त्रोत से पिछले 2 वर्ष के लिए ए और उससे ऊपर का रेटिंग प्राप्त हो/ ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल।
Ø ईएमआई की चुकौती के लिए संस्थाओं द्वारा पिछले 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ/आय प्राप्त किया जाना चाहिए या लागू अधिशेष नकदी प्रवाह होना चाहिए। |
उद्देश्य | इकाई के स्वयं के उपयोग के लिए नए वाहनों की खरीद। |
मार्जिन | Ø 60 महीने तक की चुकौती अवधि के लिए ऑन रोड मूल्य का 30%
Ø 61 से 84 महीने तक की चुकौती अवधि के लिए ऑन रोड मूल्य का 20% |
ऋण राशि | Ø न्यूनतम: रु.10 लाख।
Ø अधिकतम: रु. 5 करोड़ (या) 10 वाहनों तक के लिए आवश्यक ऋण, जो भी कम हो। |
चुकौती अवधि | अधिकतम 84 महीने (कोई अधिस्थगन अवधि नहीं) |
ब्याज दर | यहाँ क्लिक करें |
प्रसंस्करण शुल्क | यहाँ क्लिक करें |
जमानत | Ø खरीदे जाने वाले वाहन का दृष्टिबंधक।
Ø फर्म/ कंपनी के प्रमोटर/ भागीदारों/ निदेशकों/ न्यासी की व्यक्तिगत गारंटी। Ø जोखिम मूल्यांकन के आधार पर संपार्श्विक जमानत |
अपेक्षित दस्तावेज़ | Ø पिछले 3 वर्षों के लिए संस्थानों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ कंपनी के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट/ वित्तीय कागजात/ खाते का विवरण (पिछले 12 महीनों के लिए)।
Ø अधिकृत डीलर से वाहन के लिए कोटेशन। Ø चुकौती क्षमता की गणना के लिए संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनी के वित्तीय कागजात/आय और व्यय के विवरण। Ø वाहन ऋण के लिए लागू दस्तावेज़ीकरण नियमावली के अनुसार लिए जाने वाले दस्तावेज़। |
( अंतिम संशोधन Apr 20, 2024 at 05:04:05 PM )