किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) – पशुपालन और मत्स्य पालन
उद्देश्य:
- पशुओं, पक्षियों और मत्स्य आदि के पालन के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
पात्रता:
- डेयरी, मुर्गीपालन, देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि, समुद्री मत्स्य पालन में लगे पट्टेदार किसानों सहित व्यक्तिगत या संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए पात्र हैं।
सुविधा की प्रकृति:
- नकद ऋण ।
ऋण राशि:
- ऋण की राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा निर्धारित वित्त के पैमाने पर आधारित है।
पुनर्भुगतान अवधि व शर्तें:
- ऋण, रिवाल्विंग कैश क्रेडिट लिमिट वाली प्रकृति का होगा। चुकौती, उधारकर्ता द्वारा की गई गतिविधि के नकदी प्रवाह / आय सृजन पैटर्न के अनुसार निर्धारित की गई है। सृजित समस्त नकदी केवल कैश क्रेडिट खाते के माध्यम से भेजी जाएगी।
ब्याज दर:
- रु. 2.00 लाख तक : 7% (जहाँ भी ब्याज में छूट उपलब्ध है) ।
- रु. 3.00 लाख तक : 1 वर्ष एमसीएलआर+2.50% ।
- रु. 3.00 लाख से अधिक : कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर ब्याज दर से संबंधित लिंक देखें ।
प्रतिभूति:
- रु.1.60 लाख तक: शून्य (केवल फसलों का दृष्टिबंधक), कोई संपार्श्विक नहीं।
- रु.1.60 लाख से अधिक की सीमा के लिए : संपत्ति / स्टॉक का दृष्टिबंधक + गहनों की गिरवी या जमा रसीदें / एलआईसी / एनएससी असाइनमेंट / या एमओडी / चार्ज क्रिएशन के माध्यम से संपार्श्विक सुरक्षा।
( अंतिम संशोधन Sep 12, 2023 at 05:09:09 PM )