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इंड पशुधन मित्र – पशुशाला संरचनात्मक विकास निधि (एएचआईडीएफ़)

इंड पशुधन मित्र – पशुशाला संरचनात्मक विकास निधि (एएचआईडीएफ़)

लक्ष्य समूह:

  • एकल उद्यमी, प्राइवेट कंपनी, एमएसएमई, कृषक उत्पादक संस्थाएं (एफ़पीओ) एवं धारा 8 में उल्लिखित कंपनियाँ (गैर-लाभकारी संस्थाएं), डेयरी सहकारी समितियाँ।

उद्देश्य:

  • डेयरी प्रसंस्करण ।
  • मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद निर्माण ।
  • मीट प्रसंकरण एवं मूल्य वर्धित सेवाएँ ।
  • पशु चारा निर्माण इकाइयां ।

सुविधा की प्रकृति:

  • सावधि ऋण।

ऋण राशि:

  • प्रोजेक्ट की कीमत पर आधारित।
  • (किसी प्रकार के भूमि अधिग्रहण जैसे खरीद, अंतरण, पट्टा , विस्तार/जोड़ इत्यादि हेतु एएचआईडीएफ़ के तहत ऋण नहीं दिया जाएगा।)

मार्जिन:

  • सूक्ष्म व लघु इकाइयाँ       : 10%
  • मध्यम उद्यम                   : 15%
  • अन्य वर्ग                         : 25%

पुनर्भुगतान अवधि व शर्तें :

  • अधिकतम 10 वर्ष (जिसमें  अधिकतम 2 वर्ष की मोराटोरियाम अवधि सम्मिलित है) ।

प्रसंस्करण एवं अन्य शुल्क:

  • 1. रु.25000/- तक : शून्य ।
  • 2. रु.25000/- से अधिक : स्वीकृत लिमिट का 0.50% + लागू जीएसटी ।
  • (अन्य सभी प्रभार : समय-समय पर कृषि ऋण से संबधित सेवा प्रभार पर जारी सरक्यूलर के अनुसार)

ब्याज दर:

  • कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर ब्याज दर से संबंधित लिंक देखें ।

प्रतिभूति:

  • बैंक वित्त के अतिरिक्त बंधक आस्तियों का निर्माण ।
  • भूमि व बिल्डिंग/अचल परिसंपत्तियों के साम्यिक बंधक ।
  • एफ़डी, एनएससी, एलआईसी नीतियों के रूप में समपार्श्विक प्रतिभूति ।
  • अचल परिसंपत्तियों के साम्यिक बंधक ।
  • गारंटी: भागीदारों / निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी। ( हर समय न्यूनतम जमानत कवरेज अनुपात 1:20 बनाए रखा जाना चाहिए। )
  •  एमएसएमई परिभाषित सीमाओं की परिधि में आने वाले खातों के लिए : एएचआईडीएफ़ योजना के तहत 25% ऋण सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी कवर उपलब्ध है।

सब्सिडी/ ब्याज अनुदान:

  • इस वित्तीय सुविधा के तहत दिये जाने वाले ऋण प्रति वर्ष 3% ब्याज अनुदान हेतु पात्र हैं।
  • अनुसूचित बैंक के निवेदन पर विभाग उधारकर्ता बैंक को प्रथम वर्ष के लिए अग्रिम/प्रारंभिक ब्याज अनुदान राशि का भुगतान करेगा।
  • प्रति वर्ष अनुसूचित बैंक द्वारा पहले ही दावा किए गए पात्र गैर-एनपीए उधारकर्ताओं के लिए ब्याज अनुदान द्वितीय वर्ष से दिया जाएगा।
  • उल्लिखित किसी भी वर्ष में ऋण भुगतान नहीं करने वाले ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं होंगे।
* बीपीएलआर और आधार दर –   गृह पृष्ठ पर उपलब्ध

( अंतिम संशोधन May 04, 2024 at 12:05:31 PM )

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