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इंड-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफ़एमई)

इंड-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफ़एमई)

लक्ष्य समूह:

  • मौजूदा एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, तथा एसएचजी / एफ़पीओ / सहकारी समूह को भी अपने खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलापों हेतु अपग्रेडेशन के लिए।

उद्देश्य:

  • मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफ़पीओ, स्वयं सहायता समूहों  एवं सहकारियों की ऋणों तक अधिक पहुँच ।
  • ब्रांडिंग और मार्केटिंग को सुदृढ़ कर संगठित आपूर्ति चेन के साथ एकीकरण ।
  • सामान्य प्रसंस्करण सुविधा,  लैबोरेटरी, स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग और इनक्यूबेशन सेवा जैसी सामान्य सेवाओं तक अधिक पहुँच ।
  • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थाओं, शोध व प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना और पेशेवर व तकनीकी समर्थन तक उद्यमों की अधिक पहुँच।
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा एकल सूक्ष्म-उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र को नियमनिष्ठ करना।
  • कृषक उत्पादक संस्थाओं (एफ़पीओ), स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारियों को उनकी वैल्यू चेन सहित समर्थन देना।

सुविधा की प्रकृति:

  • सावधि ऋण – सावधि ऋण सब्सिडी के लिए पात्र है। आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी को अन्य योजनाओं के तहत भी वित्तपोषित किया जा सकता है।

मार्जिन:

  • परियोजना लागत का 10%

पुनर्भुगतान अवधि व शर्तें:

  • वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु ऋण का पुनर्भुगतान, प्रोजेक्ट की अवधि, नकदी प्रवाह पर, वृद्धि, या बुलेट भुगतान या किस्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  • सावधि ऋण : अवधि अधिकतम 15 वर्ष ।

प्रसंस्करण एवं अन्य शुल्क:

  • रु.25000/- तक : शून्य ।
  • रु.25000/- से अधिक : स्वीकृत लिमिट का 0.50% + लागू जीएसटी ।
  • (अन्य सभी प्रभार : समय-समय पर कृषि ऋण से संबधित सेवा प्रभार पर जारी सरक्यूलर के अनुसार)

ब्याज दर:

  • कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर ब्याज दर से संबंधित लिंक देखें ।

प्रतिभूति:

  • प्राथमिक:  बैंक ऋृण से सृजित मशीनरी तथा आस्तियों पर बैंक का हाइपोथिकेसन।
  • फैक्ट्री की भूमि व बिल्डिंग का साम्यि‍क बंधक ।
  • संपार्श्विक (कोलैटरल) : रु.10 लाख तक की सीमा हेतु कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा।
  • हमेशा न्यूनतम जमानत सुरक्षा अनुपात 1.20 को बनाए रखा जाना चाहिए।
  • गारंटी: ऋण राशि के आधार पर उपयुक्त तीसरे पक्ष की गारंटी प्राप्त की जा सकती है।

सब्सिडी/अनुदान:

  • मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% की दर पर ऋण लिंक्ड अनुदान (अधिकतम 10 लाख )।
  • एफ़पीओ/ एसएचजी/ सहकारियों को 35% की दर पर ऋण लिंक्ड पूंजी निवेश अनुदान।
  • समूहों, सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं द्वारा सामान्य संरचना विकास हेतु 35% की दर पर अनुदान
  • यदि खाता नियमित है और ऋण वितरण के बाद 3 वर्ष तक इकाई चालू है तो अनुदान राशि को ऋण के सापेक्ष समायोजित कर दिया जाता है (या) बैंक द्वारा भुगतान के सापेक्ष अनुदान राशि को समायोजित किया जाएगा।
* एमसीएलआर दर – होम पेज में उपलब्ध है

( अंतिम संशोधन Nov 17, 2023 at 12:11:53 PM )

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