इंड-लखपति-दीदी योजना
इंड-लखपति-दीदी योजना | ||
क्र.सं. | विवरण | दिशानिर्देश |
1.
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लक्ष्य समूह | डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रायोजित सुचारु रूप से कार्यरत परिपक्व एसएचजी से एकल महिला उद्यमी (कम से कम पिछले 2 वर्षों से कार्यरत)। |
2.
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ऋण का प्रकार | मीयादी ऋण |
3.
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उद्देश्य | मुद्रा योजना – कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत पात्र सभी गतिविधियों के लिए, कृषि व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
4.
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पात्रता | § डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रायोजित क्रेडिट लिंक्ड स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जिनका नियमित पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड हो एवं जिन्हें डीएवाई-एनआरएलएम विशिष्ट संदर्भ कोड समनुदेशित किया गया हो।
§ एनआरएलएम/एसआरएलएम अधिकारियों द्वारा अग्रेषित पत्र § प्रवेश अवरोध सीआईसी उपभोक्ता स्कोर: बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार।
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5.
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ऋण की मात्रा | § उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यकता आधारित मूल्यांकन।
§ रु.0.75 लाख से रु.5.00 लाख तक |
6.
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ब्याज दर | 1 वर्ष का एमसीएलआर + लागू स्प्रेड |
7.
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चुकौती | अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 60 महीने तक। |
( अंतिम संशोधन Nov 29, 2024 at 12:11:37 PM )