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इंड कृषि वाहन

इंड कृषि वाहन

लक्ष्य समूह:

  • सभी व्यक्ति एवं किसान।

उद्देश्य:

  • कृषि सहायक सेवाएं- कस्टम हायरिंग के तहत- ट्रैक्टरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता:

  • कस्टम हायरिंग के तहत प्रति वर्ष कृषि में न्यूनतम 1000 घंटे का उत्पादक कार्य।
  • व्यक्ति (प्रथम आवेदक) जिनकी निवल मालियत न्यूनतम रु.5.00 लाख है।
  • ट्रैक्टर/कृषि मशीनरी, प्रथम आवेदक के नाम पर होनी चाहिए।
  • सिबिल स्कोर >=700 होनी चाहिए।

सुविधा का प्रकार:

  • मीयादी ऋण।

वित्त की मात्रा :

  • अधिकतम रु.10.00 लाख/इकाई।

मार्जिन मानदंड:

  • सिबिल एवं भू-जोत के आधार पर 20%-30%।

चुकौती की अवधि:

  • कस्टम हायरिंग गतिविधि के लिए चुकौती, नकदी प्रवाह और डीएससीआर पर आधारित मासिक आधार पर तय किया जाता है ।
  • मीयादी ऋण – अधिकतम चुकौती अवधि 5 वर्ष है।

प्रोसेसिंग प्रभार:

  • रु.2500/इकाई (निर्धारित)

ब्याज की दर:

  • न्यूनतम50% और अधिकतम 12.5% (निर्धारित)

प्रतिभूति मानदंड:

  • प्राथमिक: मशीनरी का दृष्टिबंधन/बैंक के वित्त से निर्मित आस्तियों पर प्रभार।
  • संपार्श्विक: सीजीएफएमयू कवरेज (अनिवार्य)

गारंटी:             लागू नहीं

सब्सिडी / अनुदान: लागू नहीं

( अंतिम संशोधन Nov 08, 2024 at 03:11:49 PM )

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