इंड कृषि वाहन
लक्ष्य समूह:
- सभी व्यक्ति एवं किसान।
उद्देश्य:
- कृषि सहायक सेवाएं- कस्टम हायरिंग के तहत- ट्रैक्टरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पात्रता:
- कस्टम हायरिंग के तहत प्रति वर्ष कृषि में न्यूनतम 1000 घंटे का उत्पादक कार्य।
- व्यक्ति (प्रथम आवेदक) जिनकी निवल मालियत न्यूनतम रु.5.00 लाख है।
- ट्रैक्टर/कृषि मशीनरी, प्रथम आवेदक के नाम पर होनी चाहिए।
- सिबिल स्कोर >=700 होनी चाहिए।
सुविधा का प्रकार:
- मीयादी ऋण।
वित्त की मात्रा :
- अधिकतम रु.10.00 लाख/इकाई।
मार्जिन मानदंड:
- सिबिल एवं भू-जोत के आधार पर 20%-30%।
चुकौती की अवधि:
- कस्टम हायरिंग गतिविधि के लिए चुकौती, नकदी प्रवाह और डीएससीआर पर आधारित मासिक आधार पर तय किया जाता है ।
- मीयादी ऋण – अधिकतम चुकौती अवधि 5 वर्ष है।
प्रोसेसिंग प्रभार:
- रु.2500/इकाई (निर्धारित)
ब्याज की दर:
- न्यूनतम50% और अधिकतम 12.5% (निर्धारित)
प्रतिभूति मानदंड:
- प्राथमिक: मशीनरी का दृष्टिबंधन/बैंक के वित्त से निर्मित आस्तियों पर प्रभार।
- संपार्श्विक: सीजीएफएमयू कवरेज (अनिवार्य)
गारंटी: लागू नहीं
सब्सिडी / अनुदान: लागू नहीं
( अंतिम संशोधन Nov 08, 2024 at 03:11:49 PM )