इंड किसान सौर शक्ति (पीएम कुसुम घटक-ए)
लक्षित समूह: | एकल किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए)।
यदि किसान/किसानों के समूह/सहकारी समितियां/पंचायत/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) आदि आरईपीपी स्थापित करने के लिए आवश्यक इक्विटी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे डेवलपर(रों) के माध्यम से या यहां तक कि स्थानीय डिस्कॉम के माध्यम से आरईपीपी विकसित करने का विकल्प चुन सकते हैं , जिसे आरपीजी (नवीकरणीय विद्युत जनरेटर) माना जाएगा। |
उद्देश्य: | वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ पीपीए (विद्युत क्रय समझौता) द्वारा समर्थित बंजर/अनुपयुक्त भूमि/चारागाह और दलदली भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत भूमि/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों (आरईपीपी) की स्थापना। |
सुविधा का प्रकार: | मीयादी ऋण। |
ऋण की मात्रा: | एमएनआरई/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित लागत के अनुरूप परियोजना लागत होनी चाहिए।
परियोजना लागत का अधिकतम 70% (एलटीवी @70%) योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण घटक रु. 10.00 करोड़ तक सीमित रहेगा। |
मार्जिन: | परियोजना लागत का 30% |
चुकौती अवधि: | अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 15 वर्ष। |
प्रसंस्करण शुल्क: | रु.25000/- तक : शून्य
25000/- रुपये से अधिक: स्वीकृत सीमा का 0.50% + लागू जीएसटी। |
ब्याज दर: | हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर उधार दरें लिंक देखें । |
प्रतिभूति: | प्राथमिक: परियोजना भूमि और भवन का बंधक (वन भूमि को छोड़कर)।
संयंत्र एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक फर्म पीपीए के तहत एस्क्रो व्यवस्था द्वारा समर्थित डिस्कॉम और किसान के साथ त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर प्राप्तियों का दृष्टिबंधक। संपार्श्विक: पीपीए का समनुदेशन। रु.2.00 करोड़ तक के प्रस्तावों के लिए सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। गारंटी: प्रोपराइटर/साझेदार/प्रमोटर/निदेशक/मूल कंपनी आदि की व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी (जैसा भी मामला हो)। |
सब्सिडी/अनुदान: | घटक ए के अंतर्गत कोई सब्सिडी/अनुदान उपलब्ध नहीं है। |
( अंतिम संशोधन Feb 17, 2025 at 10:02:07 AM )