इंड किसान सौर शक्ति (पीएम कुसुम)
लक्ष्य समूह:
- व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए), एकल स्वामित्व एवं साझेदार फार्म आदि ।
उद्देश्य:
- पीएम कुसुम योजना के तहत, किसान, किसानों का समूह, पंचायत, सहकारी समितियां सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकती हैंI इस योजना की कुल लागत को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें सरकार किसानों की मदद करेगीI सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी और लागत का 30% बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगाI किसानों को परियोजना की कुल लागत का केवल 10% देना होगाI सौर पैनल से उत्पन्न बिजली को किसान आर्थिक लाभ के लिए बेच सकते हैंI इस बिजली का उपयोग अन्य उद्देश्यों और व्यवसायों के लिए भी किया जा सकता है ।
सुविधा की प्रकृति:
- सावधि ऋण।
मार्जिन:
- परियोजना लागत का 10%।
पुनर्भुगतान अवधि व शर्तें:
- ऋण पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी, (जिसमें अधिकतम 6 महीने की मोराटोरियाम अवधि सम्मिलित है)।
प्रोसेसिंग प्रभार:
- रु. 25,000/- तक : शून्य ।
- रु. 25,000/- से अधिक : मंजूर लिमिट का 0.50% + जीएसटी ।
ब्याज दर:
- कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर ब्याज दर से संबंधित लिंक देखें।
प्रतिभूति:
- प्राथमिक: बैंक ऋृण से सृजित आस्तियों पर बैंक का हाइपोथिकेसन ।
- संपार्श्विक (कोलैटरल) : रु.1.60 लाख तक की लिमिट के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लिया जाना चाहिए । न्यूनतम प्रतिभूति सुरक्षा अनुपात 1.20 का पालन हर समय मैंटेन करना चाहिएI
- गारंटी: ऋण राशि के आधार पर उपयुक्त तीसरे पक्ष की गारंटी प्राप्त की जा सकती है।
सब्सिडी/अनुदान:
- स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 30%, जो भी कम हो, की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार 30% की सब्सिडी देगी; और शेष 40% किसान द्वारा प्रदान किया जाएगा। यदि राज्य सरकार 30% से अधिक सब्सिडी प्रदान करती है, तो लाभार्थी का हिस्सा तदनुसार कम हो जाएगा।
- हालांकि, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षदीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में सौर पीवी कम्पोनेंट के बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50%, जो भी कम हो, सीएफए के रूप में प्रदान किया जाएगाI राज्य सरकार 30% की सब्सिडी देगी और शेष 20% किसान द्वारा दिया जाएगाI किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के लिए बैंक वित्तपोषण प्रदान कर सकता है, ताकि किसान द्वारा शुरू में लागत का केवल 10% और अंत में शेष 10% तक ही भुगतान किया जा सकता है।
( अंतिम संशोधन Sep 14, 2023 at 10:09:19 AM )