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इंड हेल्थ केयर

इंड हेल्थ केयर

इंड हेल्थ केयर योजना की उत्पाद विशेषताएं

 

क्रम संख्या पैरामीटर उत्पाद की विशेषताएं
1 लक्षित समूह
  • अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक
  • डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं, फिजियोथेरेपी केंद्र आदि
  • नेत्र उपचार केंद्र, ईएनटी उपचार केंद्र, छोटे और मध्यम आकार के विशेषज्ञ  क्‍लाइंट जैसे त्वचा क्लीनिक, दंत चिकित्सा क्लीनिक, डायलिसिस केंद्र, एंडोस्कोपी केंद्र, आईवीएफ केंद्र, पॉली क्लीनिक, एक्स-रे लैब, सीटी स्कैन केंद्र, एमआरआई केंद्र, अल्ट्रासाउंड केंद्र आदि।
  •  योग्य चिकित्सक/ उद्यमी
2. प्रयोजन
  • सहायक उपकरण और उपस्‍करों सहित चिकित्सा उपस्‍करों की खरीद के लिए (दंत चिकित्सकों के लिए दिए जानेवाले ऋण उपकरणों के अलावा दंत प्रत्यारोपण को भी कवर करता है; आर्थोपेडिस्ट के लिए, कूल्हे / घुटने / कंधे / रीढ़ आदि के लिए विभिन्न प्रतिस्थापन / प्रत्यारोपण को भी कवर करता है।) – मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए।
  • पेशेवरों के साथ टाई-अप सहित डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे लैब, सीटी स्कैन सेंटर, एमआरआई सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर आदि की स्थापना के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए-मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए।
  • डायग्नोस्टिक सेंटर/नर्सिंग होम/अन्य चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने के लिए भवन की सीधी खरीद/निर्माण के लिए
  • मौजूदा डायग्नोस्टिक सेंटर/अस्पताल/नर्सिंग होम, पुनर्वास केंद्रों का नवीनीकरण।
  • कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएँ।
3. पात्रता मौजूदा इकाईयां

  • वैयक्तिक/एकल स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कॉर्पोरेट्स/ और अन्य कोई वैध विधिक इकाई ।
  • प्रमोटर या उनके पति/पत्‍नी को योग्य चिकित्सक होना चाहिए, जिनका न्यूनतम दो वर्ष से अधिक का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड हो।
  • चिकित्सा योग्यता के बिना उद्यमी भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि आवश्यक कौशल वाले उपयुक्त पेशेवरों की नियुक्ति की गई हो या पेशेवरों (चिकित्सा चिकित्सकों) के साथ टाई-अप हो।
  • ऋणी या मौजूदा इकाई का शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
  • सीएमआर 1 से 4 या समकक्ष सीआईसी स्कोर ।
  • सीएमआर 5 या समकक्ष सीआईसी स्कोर I सीएमआर-एनए के मामले में, ऋण नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

 

नई इकाईयां

  •  2 वर्षों तक के अनुभव वाले उद्यमी
  • अनुभवी प्रमोटर वाले नए उद्यम भी पात्र हैं ।

 

मौजूदा और नई दोनों इकाईयों के पास सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन/पंजीकरण होना चाहिए ।

 

क्रम संख्या पैरामीटर उत्पाद की विशेषताएं
4. सुविधा की प्रकृति निधि आधारित : कार्यशील पूंजी/मीयादी ऋण

गैर-निधि आधारित : बीजी/एलसी

5. मूल्यांकन  

सुविधा मूल्‍यांकन का प्रकार
कार्यशील पूंजी नकदी बजट पद्धति
मीयादी ऋण मार्जिन*घटाने के बाद कुल कीमत
एनएफबी-निष्पादन/वित्तीय बीजी मौजूदा दिशानिर्देशानुसार
परियोजना के नकदी प्रवाह और डीएससीआर अनुपालन पर आधारित होगा
6. ऋण राशि
  • न्यूनतम 10 लाख रुपये से अधिक
  • अधिकतम ऋण राशि : निम्नलिखित अनुसार
विवरण मेट्रो/शहरी केंद्र* अन्य केंद्र*
चिकित्सा उपकरण/मशीन नई यूनिट : 3.00 करोड़ रुपये नई यूनिट : 2.00 करोड़ रुपये
मौजूदा यूनिट : 5 करोड़ रुपये मौजूदा यूनिट : 3  करोड़ रुपये
सीधी खरीद/डाइग्नोस्टिक केंद्र स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण/नर्सिंग होम/अन्य चिकित्सा सुविधाएं नई और मौजूदा यूनिटें

रुपये 5.00 करोड़

नई और मौजूदा यूनिटें

रुपये 3.00 करोड़

*यूनिट की जगह पर आधारित

5 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों के लिए – एफजीएमसीएसी अपने विवेकाधीन प्राधिकार तक मेट्रो/शहरी केंद्रों में अचल संपत्तियों/तरल प्रतिभूतियों के माध्यम से 75% की प्रतिभूति में मंजूरी दे सकती है।

विचलन यदि कोई हो तो, उसे सीओएलसीसी (जीएम)द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. मार्जिन

(प्रमोटर का अंशदान)

 

सुविधा मार्जिन आवश्यकता
ओसीसी स्टॉक और बही ऋण का 20%
एस ओ डी संपत्ति के ईएम का 30%
मीयादी ऋण/मशीनरी 25%
जमीन और भवन के लिए मीयादी ऋण

(यदि जमीन परियोजना का हिस्‍सा है)

30%
बीजी (निष्पा/वित्तीय) 10%/25%

 

 

 

 

 

क्रम संख्या पैरामीटर उत्पाद की विशेषताएं
8. प्रतिभूति प्राथमिक प्रतिभूति : ऋण आय से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक/गिरवी ।

संपार्श्विक प्रतिभूति:

विवरण सीएमआर-1-4 या उसके समतुल्य अन्य सीआईसी स्कोर सीएमआर 5 और उसके समतुल्य अन्य सीआईसी स्कोर और सीएमआर-एनए ग्राहक
सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवरेज हेतु पात्र ऋण ·         यदि सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया गया हो तो कोई संपार्श्विक नहीं। गारंटी शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

·         मौजूदा सीजीटीएमएसई दिशानिर्देशों के अनुसार हाइब्रिड मॉडल के तहत कवरेज की भी अनुमति है

·         यदि ऋणी सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर होने के लिए इच्छुक नहीं है, तो अचल संपत्तियों/तरल प्रतिभूतियों के प्राप्ति योग्य बिक्री मूल्य के माध्यम से बैंक एक्सपोजर (एफबी और एनएफबी) का न्यूनतम 25% कवरेज।

·         प्रमोटर/पार्टनर का सिबिल स्कोर 730 या उससे अधिक या समकक्ष अन्य सीआईसी  स्कोर होना चाहिए।

·         अचल संपत्ति/तरल प्रतिभूति के रूप में अतिरिक्त 10% संपार्श्विक, अर्थात 35% (25%+10%)।

·         यदि प्रस्तावित ऋण सीजीटीएमएसई के हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत कवर किया गया है, तो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त 10% संपार्श्विक की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।

सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु अपात्र ऋण ·                 ओसीसी: अचल संपत्तियों/तरल प्रतिभूतियों के प्राप्ति योग्य बिक्री मूल्य के माध्यम से बैंक एक्सपोजर (एफबी और एनएफबी) का न्यूनतम 25% कवरेज। ·         प्रमोटर/ पार्टनर का सिबिल स्कोर 730 या उससे अधिक या समकक्ष अन्य सीआईसी  स्कोर होना चाहिए।

·         ओसीसी के मामले में अचल संपत्ति/तरल प्रतिभूति के रूप में अतिरिक्त 10% संपार्श्विक।

  •  जेडएलसीसी और इससे ऊपर, संपार्श्विक  प्रतिभूति /सीजीटीएमएसई कवरेज पर ज़ोर दिए बिना, मामला-दर-मामला आधार पर सीएमआर 1-4 उधारकर्ताओं को 5 करोड़ रुपये तक की  ऋण सुविधा पर विचार कर सकते हैं।
  • सीएमआर 5 ग्राहक के मामले में, एफजीएमसीएसी को मामला दर मामला आधार पर प्रतिभूति की अपेक्षा में छूट देने का अधिकार है।

 व्यक्तिगत गारंटी :

  • संपत्ति के मालिक/मालिकों की व्यक्तिगत गारंटी जिनकी प्रतिभूति पर विचार किया गया है।
  • समूह/संगठनों की कॉर्पोरेट गारंटी जिसने प्रतिभूति  की पेशकश की थी।
  • मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भागीदारों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी।
क्रम संख्या पैरामीटर उत्पाद की विशेषताएं
9. ब्याज दर चिकित्सा उपकरण/नवीनीकरण के लिए ब्‍याज दर :

ए)अचल संपत्तियों /अर्थसुलभ प्रतिभूतियों/संकर(हाइब्रिड) प्रतिभूतियों वाले खाते

रेटिंग रेपो प्राइम स्प्रेड व्यापार स्प्रेड कुल
ए और उससे ऊपर 6.50 % 2.70% 0.30% 9.50%
बीबीबी 6.50 % 2.70% 0.50% 9.70%

बी) सीजीटीएमएसई कवरेज वाले खाते :

रेटिंग रेपो प्राइम स्प्रेड व्यापार स्प्रेड कुल
ए और उससे ऊपर 6.50 % 2.70% 0.50% 9.70%
बीबीबी 6.50 % 2.70% 0.80% 10.00%

डाइग्नोस्टिक केंद्र/नर्सिंग होम/अन्य चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए भवन की सीधी खरीद / निर्माण के लिए ब्याज दर

रेटिंग रेपो प्राइम स्प्रेड व्यापार स्प्रेड कुल
ए और उससे ऊपर 6.50 % 2.70% 0.60% 9.80%
बीबीबी 6.50 % 2.70% 0.80% 10.00%
10. चुकौती अवधि  

विवरण अधिकतम अधिस्थगन आदि-अंत अवधि
चिकित्सा उपकरण/मशीन 6 माह तक  

 

 

अधिकतम 84 माह

डाइग्नोस्टिक केंद्र/नर्सिंग होम का नवीनीकरण/अन्य ऋण सुविधाएं  
डाइग्नोस्टिक केंद्र /नर्सिंग होम/ अन्‍य मेडिकल सुविधाओं का निर्माण/खरीद 9 माह तक

चुकौती विधि

मूलधन समान मासिक किस्तों में

समान मासिक किस्तों में

बातचीत से तय आधार पर मूलधन का पुनर्भुगतान – चुकौती क्षमता के आधार पर बढ़ती हुई किस्त ।  मीयादी ऋण के मामले में डीएससीआर का अनुपालन किया जाना चाहिए।

किस्त राहत अवधि अवधि के दौरान ब्याज  का भुगतान किया जाना है।

कार्यशील पूंजी : मांग पर ।

11. प्रलेखन
मीयादी ऋण डी-7, डी-32/33/34, डी-36, डी-57, डी 101,एफ 172,एफ 189
कार्यशील पूंजी डीपीएन, डी3,डी 101, डी 105,एफ 52, एफ 104, एफ 105, एफ 163

 

 

 

 

 

 

प्रलेखन मैनुअल के अनुसार अन्य गठन आधारित प्रलेख तथा प्रयोज्‍य दस्‍तावेज

 

क्रम संख्या पैरामीटर उत्पाद की विशेषताएं
12. मंजूरी प्राधिकारी शक्ति पुस्तिका के अनुसार, उनकी विवेकाधीन शक्तियों तक
13. प्रारंभिक प्रभार/ प्रोसेसिंग  प्रभार
  • प्रारंभिक शुल्क/ प्रोसेसिंग प्रभार-कार्ड दर का 50%
  • प्रलेखन शुल्क-कार्ड दर का 50%
  • सेवा प्रभार परिपत्र के अनुरूप अन्य शुल्क
  • अधिग्रहण के मामले में प्रलेखन, प्रोसेसिंग शुल्क पर 100% की छूट।
14. बेंचमार्क अनुपालन  

प्रसंविदा बेंचमार्क
चालू अनुपात 1.10
टीओएल/टीएनडब्ल्यू (डब्ल्यूसी/टीएल) 5:1
ऋण-एक्विटी अनुपात (टीएल) 4:1
डीएससीआर (टीएल) औसत 1.5/ न्यूनतम 1.25
ब्याज कवरेज अनुपात 1.50
अचल आस्ति कवरेज अनुपात(टीएल) 1.20
पूर्वानुमानित स्थायी दायित्व आय अनुपात (एफओआईआर)-वैयक्तिकों हेतु 50% तक

*बेंचमार्क में किसी भी प्रकार का विचलन प्रत्‍यायोजित शक्तियों के अनुसार किया जाएगा ।

15. प्रवेश स्तरीय अवरोध  

एक्स्पोज़र सीमा  प्रवेश अवरोध
1 करोड़ रुपये और उससे अधिक का एक्सपोज़र संयुक्त आंतरिक रेटिंग आईबी बीबीबी

(आईकोन मॉडल आधारित)

1 करोड़ रुपये  तक का एक्सपोज़र आंतरिक रेटिंग बीबीबी

(स्कोरिंग मॉडल आधारित)

16. अधिग्रहण दिशानिर्देश
  • मौजूदा बैंक के पिछले एक वर्ष के खाते का विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और सत्यापित किया जाना चाहिए।
  • संस्वीकृति शर्तों के अनुसार ऋण चुकौती अनवरत है, यह सत्यापित करने के लिए मौजूदा बैंकर का संस्वीकृति पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
  • खाते को मौजूदा बैंकों में मानक आस्ति वर्गीकरण में होना चाहिए और पिछले वर्ष और पिछले 3 वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में कर के बाद शुद्ध लाभ दर्ज होना चाहिए, बशर्ते खाता तीन वर्षों से कम समय के लिए चला न हो ।
  • ऋणी की सभी सुविधाएँ (चयनित सुविधाओं की बजाए) मौजूदा बैंकों से अधिग्रहित की जानी चाहिए।
  • चुकौती शर्तें अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों से लिए गए मौजूदा ऋण के अनुसार समान हैं-यानी मूल चुकौती से कोई बढ़ोतरी नहीं ।
  • सुविधाओं के लिए ली गई आस्तियों की प्रतिभूति (प्राथमिक, संपार्श्विक, व्यक्तिगत / कॉर्पोरेट गारंटी) हमारे बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में जारी रहेगी।
  • विसं/ बैंकों से ऋण की देनदारियों के परिसमापन पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे देयताएँ सही हों ।
  • विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए कृपया ऋण नीति 2023-24 का पृष्ठ संख्या 52 से 56 देखें।
17. समयपूर्व चुकौती दंड सेवा प्रभार के नवीनतम पत्रिपत्र के अनुसार

 

 

क्रम संख्या पैरामीटर उत्पाद की विशेषताएं
18. अन्य शर्तें 1. आपूर्तिकर्ताओं की समुचित सावधानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2.डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं को राशि सीधे भेजी जानी चाहिए।

3 इकाई को अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि स्थापित करने के लिए उपयुक्त/सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।

4. सभी प्रतिभूतियों का बैंक क्लॉज के साथ पर्याप्त रूप से बीमा होना चाहिए – प्रीमियम ऋणी द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

5. जब भी केवल मीयादी ऋण स्वीकृत किया जाता है, हमारा प्रयास उधारकर्ता के चालू खाते को अपने बैंक में लाना होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नकदी प्रवाह पर पकड़ हो और डिफ़ॉल्ट का जोखिम कम हो।

6. प्रमोटरों का योगदान आनुपातिक रूप से या मंजूरी शर्तों के अनुसार आरंभिक रूप से लाया जाना चाहिए।

7. प्री-रिलीज़ लेखा परीक्षा /विधिक लेखा परीक्षा/देवा ऋण नीति के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

8. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आरओसी/अन्य प्राधिकरणों के साथ शुल्क ऋण प्रभार  पंजीकृत किया जाना चाहिए।

9. केवाईसी/एएमएल और अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

10. ऋण नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। समय-समय पर ऋण नीति में कोई भी संशोधन योजना का अभिन्न अंग होगा।

11. ऋण का उपयोग संस्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इकाई दौरा तथा  निगरानी के लिए उपलब्ध अन्य ऋण टूल के माध्यम से अंतिम उपयोग की निगरानी की जानी चाहिए।

12. कार्यशील पूंजी/टीएल/एनएफबी सुविधाओं के लिए मूल्यांकन मानदंड – ऋण नीति के अनुसार  कार्यशील पूंजी मूल्यांकन नकद बजट पद्धति पर आधारित होगा।

13. एमएसएमई संबंधी सामान्य आवेदन और दस्तावेजों की चेकलिस्ट को रेडी रेकनर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसा कि परिपत्र एडीवी-181/2019-20 दिनांक 16/03/2020 में दिया गया है।

14. मौजूदा परिपाटी के अनुसार मानकीकृत क्रेडिट मूल्यांकन प्रारूपों का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रारूप एमएसएमई डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध है।

15. उत्पाद की किसी विशेषता में छूट, यदि हो, तो उसे अनुमोदन के लिए सीओएलसीसी (जीएम) के समक्ष रखा जाएगा।

 

( अंतिम संशोधन Jan 10, 2025 at 11:01:59 AM )

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