इंड हेल्थ केयर
इंड हेल्थ केयर योजना की उत्पाद विशेषताएं
क्रम संख्या | पैरामीटर | उत्पाद की विशेषताएं | ||||||||||||
1 | लक्षित समूह |
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2. | प्रयोजन |
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3. | पात्रता | मौजूदा इकाईयां
नई इकाईयां
मौजूदा और नई दोनों इकाईयों के पास सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन/पंजीकरण होना चाहिए ।
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क्रम संख्या | पैरामीटर | उत्पाद की विशेषताएं | ||||||||||||
4. | सुविधा की प्रकृति | निधि आधारित : कार्यशील पूंजी/मीयादी ऋण
गैर-निधि आधारित : बीजी/एलसी |
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5. | मूल्यांकन |
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6. | ऋण राशि |
*यूनिट की जगह पर आधारित 5 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों के लिए – एफजीएमसीएसी अपने विवेकाधीन प्राधिकार तक मेट्रो/शहरी केंद्रों में अचल संपत्तियों/तरल प्रतिभूतियों के माध्यम से 75% की प्रतिभूति में मंजूरी दे सकती है। विचलन यदि कोई हो तो, उसे सीओएलसीसी (जीएम)द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। |
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7. | मार्जिन
(प्रमोटर का अंशदान) |
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क्रम संख्या | पैरामीटर | उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | प्रतिभूति | प्राथमिक प्रतिभूति : ऋण आय से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक/गिरवी ।
संपार्श्विक प्रतिभूति:
व्यक्तिगत गारंटी :
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क्रम संख्या | पैरामीटर | उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ब्याज दर | चिकित्सा उपकरण/नवीनीकरण के लिए ब्याज दर :
ए)अचल संपत्तियों /अर्थसुलभ प्रतिभूतियों/संकर(हाइब्रिड) प्रतिभूतियों वाले खाते
बी) सीजीटीएमएसई कवरेज वाले खाते :
डाइग्नोस्टिक केंद्र/नर्सिंग होम/अन्य चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए भवन की सीधी खरीद / निर्माण के लिए ब्याज दर
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10. | चुकौती अवधि |
चुकौती विधि मूलधन समान मासिक किस्तों में समान मासिक किस्तों में बातचीत से तय आधार पर मूलधन का पुनर्भुगतान – चुकौती क्षमता के आधार पर बढ़ती हुई किस्त । मीयादी ऋण के मामले में डीएससीआर का अनुपालन किया जाना चाहिए। किस्त राहत अवधि अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाना है। कार्यशील पूंजी : मांग पर । |
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11. | प्रलेखन |
प्रलेखन मैनुअल के अनुसार अन्य गठन आधारित प्रलेख तथा प्रयोज्य दस्तावेज |
क्रम संख्या | पैरामीटर | उत्पाद की विशेषताएं | ||||||||||||||||
12. | मंजूरी प्राधिकारी | शक्ति पुस्तिका के अनुसार, उनकी विवेकाधीन शक्तियों तक | ||||||||||||||||
13. | प्रारंभिक प्रभार/ प्रोसेसिंग प्रभार |
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14. | बेंचमार्क अनुपालन |
*बेंचमार्क में किसी भी प्रकार का विचलन प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार किया जाएगा । |
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15. | प्रवेश स्तरीय अवरोध |
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16. | अधिग्रहण दिशानिर्देश |
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17. | समयपूर्व चुकौती दंड | सेवा प्रभार के नवीनतम पत्रिपत्र के अनुसार |
क्रम संख्या | पैरामीटर | उत्पाद की विशेषताएं |
18. | अन्य शर्तें | 1. आपूर्तिकर्ताओं की समुचित सावधानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2.डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं को राशि सीधे भेजी जानी चाहिए। 3 इकाई को अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि स्थापित करने के लिए उपयुक्त/सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए । 4. सभी प्रतिभूतियों का बैंक क्लॉज के साथ पर्याप्त रूप से बीमा होना चाहिए – प्रीमियम ऋणी द्वारा वहन किया जाना चाहिए। 5. जब भी केवल मीयादी ऋण स्वीकृत किया जाता है, हमारा प्रयास उधारकर्ता के चालू खाते को अपने बैंक में लाना होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नकदी प्रवाह पर पकड़ हो और डिफ़ॉल्ट का जोखिम कम हो। 6. प्रमोटरों का योगदान आनुपातिक रूप से या मंजूरी शर्तों के अनुसार आरंभिक रूप से लाया जाना चाहिए। 7. प्री-रिलीज़ लेखा परीक्षा /विधिक लेखा परीक्षा/देवा ऋण नीति के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। 8. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आरओसी/अन्य प्राधिकरणों के साथ शुल्क ऋण प्रभार पंजीकृत किया जाना चाहिए। 9. केवाईसी/एएमएल और अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 10. ऋण नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। समय-समय पर ऋण नीति में कोई भी संशोधन योजना का अभिन्न अंग होगा। 11. ऋण का उपयोग संस्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इकाई दौरा तथा निगरानी के लिए उपलब्ध अन्य ऋण टूल के माध्यम से अंतिम उपयोग की निगरानी की जानी चाहिए। 12. कार्यशील पूंजी/टीएल/एनएफबी सुविधाओं के लिए मूल्यांकन मानदंड – ऋण नीति के अनुसार कार्यशील पूंजी मूल्यांकन नकद बजट पद्धति पर आधारित होगा। 13. एमएसएमई संबंधी सामान्य आवेदन और दस्तावेजों की चेकलिस्ट को रेडी रेकनर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसा कि परिपत्र एडीवी-181/2019-20 दिनांक 16/03/2020 में दिया गया है। 14. मौजूदा परिपाटी के अनुसार मानकीकृत क्रेडिट मूल्यांकन प्रारूपों का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रारूप एमएसएमई डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध है। 15. उत्पाद की किसी विशेषता में छूट, यदि हो, तो उसे अनुमोदन के लिए सीओएलसीसी (जीएम) के समक्ष रखा जाएगा। |
( अंतिम संशोधन Jan 10, 2025 at 11:01:59 AM )