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इंड प्रोफेशनल स्‍पेशल

इंड प्रोफेशनल स्‍पेशल

इंड प्रोफेशनल स्‍पेशल” उत्पाद की विशेषताएँ

क्र.सं. मापदंड उत्पाद की विशेषताएं
1. लक्षित समूह पेशेवर जिनमें सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव, वास्तुकार, अभियंता, आंतरिक सज्जाकार, सॉफ्टवेर विशेषज्ञ, एनीमेशन, संचार माध्यम तथा पत्रकारिता, विधि फार्म, अर्हित केटरर्स तथा कर सलाहकार इत्यादि I
2. पात्रता
  • पेशेवर योग्य व्यक्ति जिन्होंने यू.जी.सी./ अ.भा.त.शि.प./ केन्द्रीय या राज्य सरकार/मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा आपेक्षित डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो जिसके आधार पर वह उस पेशे में काम करने के लिए पात्र हो I
  •  इकाई/व्यक्ति के पास इस व्यवसाय/पेशे को करने की अनुज्ञप्ति हो I
  •  संबंधित पेशे के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव I
  • मौजूदा पेशेवर / फर्म आयकर के तहत कर निर्धारिति होना चाहिए I पेशेवर प्राप्तियों को आयकर विभाग की प्राप्तियों से सत्यापित किया जाना चाहिए I
  • यदि कोई मौजूदा सुविधा का उपयोग किया गया हो, तो यह पिछले 12 महीनों में स्पेशल मेंशन एकाउंट में नहीं होनी चाहिए I
3. संघटन व्यक्ति, फर्म, सीमित देयता का फर्म, कंपनी आदि
4. उद्देश्य मीयादी ऋण :

  •  क्रय / अधिग्रहण/ निर्माण / व्यवसायिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का नवनीकरण I
  • कार्यालय के फर्नीचर-फिक्सर, उपकरण क्रय इत्यादि I

 

ओवरड्राफ्ट : प्रमाणित व्यवसायिक उद्देश्य

5. सुविधा सावधि ऋण तथा ओवरड्राफ्ट
6. ऋण राशि न्यूनतम ऋण राशि : रुपए 10.00 लाख से अधिक

 

मीयादी ऋण के लिए अधिकतम ऋण

  • महानगर तथा शहरी केन्द्रों के संदर्भ में अधिकतम रुपये 3.00 करोड़ तक*
  • अन्य केन्द्रों में अधिकतम रुपये 2.00 करोड़*

*इकाई के अवस्थिति के आधार पर

 

ओवरड्राफ्ट के लिए : अधिकतम रूपये 1.00 करोड़

7. मार्जिन

(प्रवर्तक अंशदान)

 

फर्नीचर फिक्चर के लिए मीयादी ऋण 25%
भूमि व भवन के लिए मीयादी ऋण 30%
प्रतिभूत ओ.डी. 30% स्थायी संपत्ति का आर.एस.वी.
बही ऋण के सापेक्ष ओवरड्राफ्ट बही ऋण 50%

(बही ऋण 90 दिनों तक, मामले वार आधार पर 180 दिनों तक बढाया जा सकता है I)

बैंक प्रत्याभूति (अधिमानी/ वित्तीय) 10% / 25%

 

 

 

8. मूल्यांकन       बही ऋण के सापेक्ष ओवरड्राफ्ट : नवीनतम तुलन पत्र के आधार पर वार्षिक प्राप्तियों के अधिकतम 20% तक

प्रतिभूत ओवरड्राफ्ट : नकद बजट पद्धति तथा अचल संपत्तियों के आर.एस.वी. पर आधारित

मीयादी ऋण : परियोजना का कुल लागत (-) लागू मार्जिन अधिकतम 5 गुना वार्षिक नकद लाभ (पिछले 2 वर्षों का औसत) तथा डीएससीआर का अनुपालन के अध्‍यधीनI

बैंक के एमएसएमई मूल्यांकन प्रारूप का उपयोग मूल्यांकन हेतु किया जाए I

9. प्रतिभूति प्राथमिक प्रतिभूति : 

  • बही ऋण के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट : बही ऋण का दृष्टि बंधक
  • सुरक्षित ओवरड्राफ्ट : अचल संपतियों का बंधक
  • ओ.डी.बी.डी. तथा एस.ओ.डी. के मामले में, से न्यूनतम 50% प्रतिभूति अचल संपति / तरल प्रतिभूति के माध्यम सुनिश्चित किया जाए I
  • मीयादी ऋण : सावधि ऋण से निर्मित संपति का दृष्टिबंधक / बंधक I

संपार्श्विक प्रतिभूति :

विवरण सी.एम.आर. 1-4 या समकक्ष

अन्य सी.आई.सी. स्कोर

सी.एम.आर. 5 या समकक्ष

अन्य सी.आई.सी. स्कोर

सी.जी.टी.एम.एस.ई. कवरेज के लिए पात्र ऋण ·  कुछ गिरवी नहीं, यदि सी.जी.टी.एम.एस.ई. के अंतर्गत कवर किया गया हैI शुल्क ऋणी द्वारा बहन किया जाएगा I

·  सी.जी.टी.एम.एस.ई. के विस्तारित दिशा-निर्देशों के अनुसार हाइब्रिड प्रारूप के तहत कवरेज को भी अनुमति दी गई है I

·  यदि ऋणी सी.जी.टी.एम.एस.ई. के तहत कवर होने के लिए तैयार नहीं है, तो ऋण राशि का न्यूनतम 25% अचल संपत्ति / तरल प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित  होना चाहिए I

·  प्रवर्तक / साझेदार का सी.आई.बी.आई.एल, स्कोर 730 या उससे अधिक या अन्य सी.आई.सी. स्कोर के समकक्ष हो I

·  अतिरिक्त 10% संपार्श्विक अचल/तरल प्रतिभूति के द्वारा अर्थात 35% (25%+10%)

 

·  अतिरिक्त 10% की अपेक्षा को संस्‍वीकृति प्राधिकारी द्वारा माफ़ किया जा सकता है, यदि प्रस्तावित ऋण सी.जी.टी.एम.एस.ई. के हाइब्रिड प्रारूप के तहत कवर किया गया हो I (25% संपार्श्विक  + सी.जी.टी.एम.एस.ई. कवरेज)

सी.जी.टी.एम.एस.ई. कवरेज के लिए  अपात्र ऋण ओ.डी.बी.डी. के लिए अचल संपतियों/तरल प्रतिभूतियों के वसूली योग्‍य विक्रय मूल्य द्वारा बैंक एक्सपोज़र (ऍफ़.बी. व एन.ऍफ़.बी.) का न्यूनतम 25% कवरेज, प्रवर्तक / साझेदार का सी.आई.बी.आई.एल, स्कोर 730 या उससे अधिक या अन्य सी.आई.सी. स्कोर के समकक्ष हो I

 

ओ.डी.बी.डी. के मामले में अतिरिक्त 10% संपार्श्विक अचल/तरल प्रतिभूति के द्वारा अर्थात 35% (25%+10%)

 

नोट : ओ.डी.बी.डी. सुविधा के लिए, अचल संपतियों द्वारा न्यूनतम 50% प्रतिभूति ली जाए I
क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कोई छूट/रियायत सी.एम.आर. 1-4 तक वाले प्रस्तावों तक सीमित होगी I

व्यक्तिगत गारंटी :

  •  संपत्ति के मालिक/कों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी जिसकी प्रतिभूति को लिया गया है I
  • संबंधित समूह/हों की कॉर्पोरेट गारंटी जिन्होंने प्रतिभूतियों को प्रस्तुत किया है I
  • विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार साझेदार / निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी I
10. भुगतान शर्तें मीयादी ऋण

फर्नीचर फिक्चर, उपकरण क्रय करने के लिए अधिकतम ऋण भुगतान अवधि 3 वर्ष तक (स्थगन अवधि सहित)

क्रय / अधिग्रहण/ निर्माण / व्यवसायिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का नवीनीकरण के लिए अधिकतम ऋण भुगतान अवधि 7 वर्ष (स्थगन अवधि सहित)

भुगतान की पद्धति :

  • मूलधन समान मासिक किस्‍तों में
  • समान मासिक किस्‍तों (ई.एम.आई.)
  • मूलधन का वार्ता निर्धारित भुगतान – भुगतान क्षमता के आधार पर बैलून भुगतान अवधि

ऋण अवकाश अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाए

कार्यशील पूंजी : मांग पर

11. ब्याज की दर

आई.सी.ओ.एन. रेटिंग/स्कोर मॉडल के आधार पर (रूपए 1 करोड़ तक) जैसा लागू हो

रेटिंग रेपो प्राइम स्प्रेड बिज़नस स्प्रेड कुल
ए व अधिक 6.50% 2.70% 0.80% 10.00%
बीबीबी 6.50% 2.70% 1.05% 10.25%

क)    अचल संपत्ति / तरल प्रतिभूति / हाइब्रिड प्रतिभूति वाले खाते

ख)    सी.जी.टी.एम.एस.ई कवरेज वाले खाते

रेटिंग रेपो प्राइम स्प्रेड बिज़नस स्प्रेड कुल
ए व अधिक 6.50% 2.70% 1.05% 10.25%
बीबीबी 6.50% 2.70% 1.30% 10.50%
12. प्रवेश स्तर बाधाएं  

रूपए 1 करोड़ और अधिक का एक्सपोज़र संयुक्त आंतरिक रेटिंग आई.बी. बीबीबी (आई.सी.ओ.एन. रेटिंग मॉडल के आधार पर)
रूपए 1 करोड़ तक के एक्सपोज़र आंतरिक रेटिंग बीबीबी (स्कोर्रिंग मॉडल के आधार पर)
13. बेंच मार्क अनुपालन
नियम बेंचमार्क**
वर्तमान अनुपात 1:10
टी.ओ.एल. / टी.एन.डब्ल्यू (का.पू व सा.ऋ.) 5:1
ऋण इक्विटी अनुपात (सा.ऋ.) 4:1
डी.एस.सी.आर. (सा.ऋ) औसत 1.50 / न्यूनतम 1.25
स्थिर संपति कवरेज अनुपात (सा.ऋ) 1:20
व्यक्तियों के लिए आनुमानिक निश्चित दायित्व आय अनुपात (ऍफ़.ओ.आई.आर.) 50% तक

 

**बेंचमार्क अनुपातों में किसी भी प्रकार के विचलन के संबंध में  प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी I

 

14. संस्‍वीकृति प्राधिकारी पावर बुकलेट के आधार पर, उनकी विवेकाधीन शक्ति तक
15. अधिग्रहण दिशा-निर्देश
  • बैंक के मौजूदा खाते का पिछले एक वर्ष का विवरण लिया जाए और सत्यापित किया जाए I
  • मौजूदा बैंकर का स्वीकृति पत्र ऋण चुकौती की शर्तों का सत्यापित करने के लिए प्राप्त किया जाए I
  • खाता मौजूदा बैंक के साथ मानक संपत्ति में वर्गीकृत हो और पिछले वर्ष तथा पिछले 3 वर्षों में 2 वर्ष कर भुगतान के बाद लाभ में हो, जब तक कि खाता तीन वर्ष से कम समय के लिए चालू न हो I
  • उधारकर्ता की सभी सुविधाएँ (चुनिंदा सुविधाओं को छोड़कर) मौजूदा बैंक से अधिग्रहीत की जाएं I
  • पुनर्भुगतान संबंधी शर्ते अन्य बैंक व वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के अनुसार ही होंगे I अर्थात मूल पुनर्भुगतान में कोई विस्‍तार नहीं I
  • सुविधा के लिए प्रभारित प्रतिभूति (प्राथमिक, संपार्श्विक / कॉर्पोरेट गारंटी) हमारे बैंक के लिए प्रतिभूतियां बनी रहेंगी I
  • वित्तीय संस्थाओं / बैंक से ऋण की देनदारियों के परिसमापन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे देनदारियां नियमानुसार हो I

 

16. प्रसंस्करण तथा अन्य शुल्क जैसा शुल्क कार्ड रेट पर लागू हो I
17. प्रलेखन
  • डी.पी.एन., डी7, डी36, एफ172, एफ189, डी32, डी34, डी57 जहाँ लागू हो I
  • दस्तावेजीकरण मैनुअल के अनुसार लागू दस्तावेज तथा अन्य संघटन आधारित दस्तावेज I
18. पूर्व भुगतान जुर्माना नवीनतम सेवा शुल्क परिपत्र के अनुसार I
19. अन्य शर्ते
  • बैंक खंड के अनुसार सभी प्रतिभूतियों का बीमा किया जाना चाहिए – प्रीमियम का भुगतान ऋणी द्वारा वहन किया जाए I
  • प्रवर्तकों का अंशदान अग्रिम / अनुपातिक रूप से लिया जाना चाहिए I
  • क्रेडिट नीति के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्री-रिलीज ऑडिट/क़ानूनी ऑडिट किया जाना चाहिए I
  • उधारकर्ता से इस आक्षय का एक घोषणापत्र लिया जाएगा कि ऋण की राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है, ऋण के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त किया जाए I
  • निर्माण उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करते समय, भूमि लागत (स्वयं के स्रोत से अर्जित) को मार्जिन के रूप में माना जा सकता है, बर्शते कि यह अग्रिम खरीद हो I योजना के अंतर्गत भूमि क्रय हेतु ऋण की अनुमति नहीं है I
  • योजना के अंतर्गत ऋण मंजूरी देते समय समूह एक्सपोजर दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए I
  • पिछले दो वर्षों के तुलन पत्र / वित्तीय विवरण को प्राप्त किया जाए और पिछले दो वर्षों की औसत वार्षिक प्राप्तियों से सत्यापित किया जाए I
  • योजना के तहत कृषि संपतियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए I
  • ऋण की मात्रा के आकलन के लिए वार्षिक प्राप्तियां पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर आधारित हो I
  • योजना के अंतर्गत आहरण शक्ति की गणना के लिए 90 दिनों के बही ऋण (मामले वार 180 दिन) पर विचार किया जा सकता है I
  • वर्तमान प्रतिभूतियों के संदर्भ में, जहाँ अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाना है, मूल्यांकन रिपोर्ट नया मूल्यांकन नहीं होना चाहिए न ही यह 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए I
  • वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आर.ओ.सी./एस.आर.ओ. के साथ प्रभार को पंजीकृत किया जाए I

 

( अंतिम संशोधन Jan 10, 2025 at 11:01:50 AM )

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