ट्रेक्टर की खरीद के लिए कृषकों को वित्त पोषण
प्रयोजन / उद्देश्य :
- कृषि गतिविधियों का यंत्रीकरण करने के लिए ताकि कृषि उत्पादन / उत्पादकता को बढा सके ।
- कल्टिवेटर, टिलर, मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हैरो, केज वील, ट्रेलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, आदि जैसे आवश्यक उपकरणों के साथ ट्रैक्टर / पावर टिलर खरीदने के लिए ।
पात्रता :
- न्यूनतम 6 एकड की सिंचित भूमि या 12 एकड की सूखी भूमि रखनेवाले किसान ।
ऋण की मात्रा:
- वाहनों और उपस्कर के लिए प्रस्तुत कोटेशन / इनवाइस के आधार पर ।
- पहले से इस्तेमाल ट्रैक्टर के मामले में बैंक के पैनल इंजीनियर की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ।
मार्जिन :
- रु. 160000/- तक के ऋण : 0 ।
- ट्रैक्टर और पावर टिलर की कुल लागत 1.60 लाख रुपये से अधिक होने पर : 10% ।
- संपार्श्विक सुरक्षा का मूल्य ऋण राशि के बराबर होने पर : 5% ।
- 3 वर्ष से कम आयु के ट्रैक्टरों के लिए 5% । 3 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम आयु के ट्रैक्टरों के लिए 10% ।
ब्याज दर :
- कृपया हमारें बैंक की बेबसाइट में गृह पृष्ठ पर ऋण दर लिंक का संदर्भ लें।
पुनर्भुगतान अवधि :
- खेती की फसल के आधार पर छमाही / वार्षिक किश्तों से अधिकतम 9 वर्ष।
जमानत :
- रु. 160000/- तक के ऋण : बैंक ऋण से खरीदे गये ट्रैक्टर और उपस्कर की दृष्टिबंधक ।
- रु. 160000/- से अधिक के ऋण : बैंक ऋण से खरीदे गये ट्रैक्टर और उपस्कर की दृष्टिबंधक और उस भूमि का गिरवी रखना जिसका मूल्य ऋण राशि और तृतीय पक्ष गारंटी के बराबर है।
* बीपीएलआर और आधार दर – गृह पृष्ठ पर उपलब्ध
( अंतिम संशोधन Sep 12, 2023 at 05:09:15 PM )