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बुनकर मुद्रा / रियायती ऋण योजना

बुनकर मुद्रा / रियायती ऋण योजना

क्र.सं. पैरामीटर मानदंड
1 नामावली बुनकर मुद्रा योजना

• रियायती ऋण के तहत रु.10.00 लाख तक के ऋण की मंजूरी

• रु.10.00 लाख से अधिक तथा अधिकतम रु.100.00 लाख तक के ऋण की मंजूरी

 

2 लक्ष्य समूह/पात्र उधारकर्ता i) वैयक्तिक हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी

ii) स्वयं सहायता समूह

iii) संयुक्त देयता समूह

iv) हथकरघा संगठन, जिनमें प्राथमिक हथकरघा बुनकर, सहकारी समितियाँ, शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियाँ, राज्य हथकरघा निगम शामिल हैं।

v)  मेगा क्लस्टर/हथकरघा पार्क आदि में हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रचारित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी)/सहायता संघ।

vi) हथकरघा बनाने वाली कंपनियां

 

3 उद्देश्य आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जाए –

 

·         डीसी (हथकरघा) कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र

·         यार्न पासबुक

·         राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र

·         हथकरघा संगठन – पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैलेंस शीट, लाभ व हानि खाता, संगठन के साथ पंजीकृत बुनकरों का नाम आदि।

  • हथकरघा संगठन को योजना के तहत ऋण का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रतिभागी बैंकों से संपर्क करना आवश्यक है।

 

4 मार्जिन मनी सहायता सभी लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध होगी।

 

व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर / बुनकर उद्यमी – ऋण राशि की 20% मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम रु. 25,000/- तक

 

हथकरघा संगठन – मार्जिन मनी सहायता, ऋण राशि का 20%, अधिकतम रु.20.00 लाख तक। (प्रत्येक 100 बुनकर/श्रमिक के लिए रु.2.00 लाख की दर से मार्जिन राशि)।

 

प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/राज्य हथकरघा निगमों को मार्जिन मनी सहायता, राज्य हथकरघा निदेशक की सिफारिश पर प्रदान की जाएगी।

5 ब्याज अनुदान संगठनों के लिए लागू

•       पहले संवितरण की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर सब्सिडी वाले ऋण।

रियायती ब्याज दर (6%) एवं प्रभारित ब्याज दर के बीच में जो अंतर होगा, वह ब्याज अंशदान के लिए पात्र होगा (अधिकतम 7% इन्टरेस्ट केप तक)।

 

 

 

6 क्रेडिट गारंटी शुल्क की वापसी संगठनों के लिए लागू

 

•   पात्र हथकरघा संगठनों को दिए गए ऋण पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटी दी जाएगी। गारंटी कवर ऋण संवितरण की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

•   संवितरित ऋण राशि पर भुगतान किया गया क्रेडिट गारंटी शुल्क, भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए लाभार्थी को वापस कर दिया जाएगी।

रु.1.00 करोड़ तक संवितरित ऋण राशि पर अधिकतम क्रेडिट गारंटी  कवर की जाएगी।

7 सुविधा की प्रकृति सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी
8 मार्जिन बुनकर मुद्रा

•  रु.0.50 लाख तक – शून्य

•  रु.0.50 लाख से अधिक और रु. 5.00 लाख तक – 10%

•  रु.5.00 लाख से अधिक और रु.10.00 लाख तक – 15%

रियायती ऋण – एमएसएमई क्रेडिट नीति के अनुसार

मार्जिन मनी सहायता के अतिरिक्त यदि किसी मार्जिन की आवश्यकता हो, तो वह लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

 

9 चुकौती / समयावधि सावधि ऋण:

•         ऋण की समयावधि – अधिकतम 3 वर्ष

 

·            कार्यशील पूंजी : मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जाए।

10 प्रतिभूति •       बैंक वित्त और मार्जिन से बनाई गई संपत्तियों का दृष्टिबंधन अर्थात कच्चा माल, निर्माणाधीन माल, तैयार माल, बही ऋण, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी आदि।

बुनकर मुद्रा और रियायती ऋण दोनों के मामले में सीजीटीएमएसई कवरेज अनिवार्य रूप से लिया जाना है।

11 ब्याज दर बैंक की ब्याज दर नीति के अनुसार
12 योजना की वैधता दिनांक 31.03.2026 तक

( अंतिम संशोधन Apr 30, 2024 at 11:04:12 AM )

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