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तरूण प्लस

तरूण प्लस

 

लक्ष्य समूह जिन मौजूदा इकाइयों/परियोजनाओं ने समय-समय पर तरुण श्रेणी (रु. 5 लाख से रु. 10 लाख तक के मुद्रा ऋण ) के अंतर्गत पूर्व में ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकौती कर समयानुसार अनुपालन किया है।
उद्देश्य कृषि से संबद्ध सभी गतिविधियां जैसे मत्स्य-पालन , मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, पशु पालन, श्रेणीकरण, छंटाई, समूहन, कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्यपालन, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र , खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे ।
सुविधा का प्रकार 1. मीयादी ऋण

2. कार्यशील पूंजी

ऋण राशि न्यूनतम: रु. 10.00 लाख से अधिक

अधिकतम: रु. 20.00 लाख

मार्जिन (प्रमोटर का अंशदान) 20%
प्रतिभूति प्राथमिक प्रतिभूति: ऋण की आगम राशि से सृजित आस्त्तियों का द़ृष्टिबंधन।

संपार्श्विक प्रतिभूति: शून्य

ऋण राशि अनिवार्य रूप से सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू के अंतर्गत कवर की जाएगी और शुल्क आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

ब्याज दर 1 वर्ष एमसीएलआर (9.00) + स्प्रेड (3.00)
चुकौती अवधि अधिकतम चुकौती: मीयादी ऋण के लिए 84 महीने तक
प्रारंभिक शुल्क / प्रसंस्करण शुल्क सेवा शुल्क परिपत्र के अनुसार प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेज़ीकरण शुल्क और अन्य प्रभार।
अन्य बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार

 

( अंतिम संशोधन Jan 08, 2025 at 07:01:25 PM )

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