सोलर पैनलों और अन्य अनुषंगी उत्पादों के निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं हेतु वित्तपोषण योजना
क्रम सं | विवरण | दिशानिर्देश | ||||
1. | लक्षित समूह | o सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जो सौर छतों की स्थापना, सौर पैनलों की ग्राउंडिंग आदि के लिए सौर परियोजनाओं से संबंधित विनिर्माण / आपूर्तिकर्ता / व्यापार / विक्रेता / या अन्य सहायक उत्पादों से जुड़े हुए हैं।
o प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीवाई) के अंतर्गत सौर पैनलों की आपूर्ति के लिए नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ पैनलीकृत विक्रेताओं के वित्त पोषण पर जोर । |
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2. | प्रयोजन | कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, अचल संपत्तियों की खरीद, भवन निर्माण आदि। | ||||
3. | पात्रता | o अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली मौजूदा इकाइयों के साथ-साथ नई इकाइयाँ।
o एमएसएमई के पास वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) होना चाहिए o सीएमआर 1 से 4 या समकक्ष सीआईसी स्कोर। o सीएमआर 5-6 या समकक्ष सीआईसी स्कोर/सीएमआर-एनए के मामले में, क्रेडिट नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। समय-समय पर क्रेडिट नीति दिशानिर्देशों में किसी भी संशोधन का अनुपालन किया जाना चाहिए।
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4. | ब्याज दर | o रेटिंग और सुरक्षा के आधार पर | ||||
5. | सुविधाओं का प्रकार | निधि आधारित: जमानती ओडी / ओसीसी/ पीसी /आईबीएन /एफबीएन / एफबीपी/ मियादी ऋण/ बीपी
गैर-निधि आधारित : बैंक गारंटी/एल सी
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6. | ऋण राशि |
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7. | मार्जिन | o बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार | ||||
8. | प्रतिभूति | o बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार | ||||
9. | चुकौती अवधि |
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( अंतिम संशोधन Nov 22, 2024 at 12:11:48 PM )