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संस्थानों/ फर्मों/ पीएसयू/ कंपनी/ अस्पतालों को “वैन/ मिनीबस/ बस/ एम्बुलेंस” की खरीद के लिए ऋण

संस्थानों/ फर्मों/ पीएसयू/ कंपनी/ अस्पतालों को “वैन/ मिनीबस/ बस/ एम्बुलेंस” की खरीद के लिए ऋण

पात्रता Ø  केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/ सरकारी विभाग/ शैक्षणिक संस्थान/ फर्म/ कंपनी जिसको बाहरी स्त्रोत से पिछले 2 वर्ष के लिए ए और उससे ऊपर का रेटिंग प्राप्त हो/ ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल।

Ø  ईएमआई की चुकौती के लिए संस्थाओं द्वारा पिछले 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ/आय प्राप्त किया जाना चाहिए या लागू अधिशेष नकदी प्रवाह होना चाहिए।

उद्देश्य इकाई के स्वयं के उपयोग के लिए नए वाहनों की खरीद।
मार्जिन Ø  60 महीने तक की चुकौती अवधि के लिए ऑन रोड मूल्य का 30%

Ø  61 से 84 महीने तक की चुकौती अवधि के लिए ऑन रोड मूल्य का 20%

ऋण राशि Ø  न्यूनतम: रु.10 लाख।

Ø  अधिकतम: रु. 5 करोड़ (या) 10 वाहनों तक के लिए आवश्यक ऋण, जो भी कम हो।

चुकौती अवधि अधिकतम 84 महीने (कोई अधिस्थगन अवधि नहीं)
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जमानत Ø  खरीदे जाने वाले वाहन का दृष्टिबंधक।

Ø  फर्म/ कंपनी के प्रमोटर/ भागीदारों/ निदेशकों/ न्यासी की व्यक्तिगत गारंटी।

Ø  जोखिम मूल्यांकन के आधार पर संपार्श्विक जमानत

अपेक्षित दस्तावेज़ Ø  पिछले 3 वर्षों के लिए संस्थानों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ कंपनी के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट/ वित्तीय कागजात/ खाते का विवरण (पिछले 12 महीनों के लिए)।

Ø  अधिकृत डीलर से वाहन के लिए कोटेशन।

Ø  चुकौती क्षमता की गणना के लिए संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनी के वित्तीय कागजात/आय और व्यय के विवरण।

Ø  वाहन ऋण के लिए लागू दस्तावेज़ीकरण नियमावली के अनुसार लिए जाने वाले दस्तावेज़।

( अंतिम संशोधन Dec 31, 2024 at 03:12:44 PM )

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