इंड किसान सौर शक्ति (पीएम कुसुम घटक बी एंड सी)
लक्षित समूह: |
एकल किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए), एकल स्वामी और साझेदारी फर्म आदि। |
उद्देश्य: |
पीएम कुसुम योजना के तहत किसान, किसानों का समूह, पंचायत, सहकारी समितियां सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना में होने वाली कुल लागत को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सरकार किसानों की मदद करेगी। सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी प्रदान करेगी एवं लागत का 30% बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। किसानों को परियोजना की कुल लागत का केवल 10% देना होगा। सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का विक्रय कर किसान द्वारा आर्थिक लाभ कमाया जा सकता हैं। इस बिजली का इस्तेमाल अन्य कार्यों और व्यवसायों में भी किया जा सकता है। |
सुविधा का प्रकार: |
मीयादी ऋण। |
मार्जिन: |
न्यूनतम 10%. |
चुकौती की अवधि:
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अधिकतम 5 वर्ष. |
प्रसंस्करण शुल्क: |
. रु.25000/- तक : शून्य
. रु.25000/- से अधिक के लिए कृषि अग्रिम से संबंधित बैंक सेवा शुल्क के अनुसार । |
ब्याज दर:
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हमारे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के होम पेज पर उधार दरें की लिंक देखें । |
प्रतिभूति:
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· प्राथमिक: बैंक वित्त से सृजित आस्तियों पर ऋण-भार का दृष्टिबंधन।
· संपार्श्विक: रु. 1.60 लाख तक की सीमा के लिए कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाना चाहिए। न्यूनतम सुरक्षा कवरेज अनुपात 1.20 नियमित बनाए रखा जाना चाहिए। · गारंटी: ऋण राशि के आधार पर उपयुक्त तृतीय पक्ष गारंटी प्राप्त की जानी है। |
सब्सिडी/अनुदान: |
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( अंतिम संशोधन Feb 17, 2025 at 10:02:15 AM )