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इंड जीएसटी एडवांटेज

इंड जीएसटी एडवांटेज

इंड जीएसटी एडवांटेज

हमारे बैंक ने अपने कारोबार को डिजिटल माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से “प्रोजेक्ट वेव” की शुरुआत की है। डिजिटल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हमने “इंड जीएसटी एडवांटेज” लॉन्च किया है, जो एक डिजिटल उत्पाद है जिससे जीएसटी पंजीकरण वाले मौजूदा ग्राहकों को सम्पूर्ण डिजिटल प्रसंस्करण के माध्यम से तत्काल एमएसएमई ऋण ऑफर हो रहा है।

ग्राहक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और संपूर्ण प्रसंस्करण, मूल्यांकन, दस्तावेज़ीकरण, मंजूरी और संवितरण डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी चैनल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं:

Ø मोबाइल बैंकिंग

Ø इन्टरनेट बैंकिंग

Ø इंडियन बैंक वेबसाइट

इंड जीएसटी एडवांटेज के विशेष लाभ

Ø आवेदन के हार्ड प्रति की आवश्यकता नहीं

Ø ग्राहक को शाखा तक आने की आवश्यकता नहीं

Ø केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं  क्योंकि केवल केवाईसी अनुपालित ग्राहकों का ही चयन किया जाएगा

Ø शाखा द्वारा मैनुअल मूल्यांकन एवं स्वीकृति की आवश्यकता नहीं

Ø दस्तावेजों को मैनुअल तैयार करने की आवश्यकता नहीं, पूर्व-लिखित दस्तावेज जनरेट किए जाते हैं

Ø खाता खोलने व संवितरण की मैनुअल प्रक्रिया नहीं है

Ø तत्काल संस्वीकृति एवं संवितरण

प्रक्रिया से पूर्व आवश्यक दस्तावेज़:

ऋण हेतु आवेदन करने से पहले आवेदक के पास निम्नलिखित विवरण होने चाहिए।

Ø पैन (PAN)

Ø उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी लिंक्ड मोबाइल नंबर सीबीएस में उल्लेखित के समान होना चाहिए)

Ø जीएसटीआईएन और जीएसटी साइट यूजर आईडी

Ø सक्रिय मोबाइल नंबर जो बचत खाते/चालू खाते, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) से जुड़ा हुआ हो।

Ø संबंधित साइट पर पंजीकृत किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा।

योजना संबंधी दिशानिर्देशः

 

विवरण दिशानिर्देश
लक्षित समूह भारत सरकार की व्यापक परिभाषा के अनुसार सभी सूक्ष्म, लघु (विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्र) उद्यम। आवेदक – व्यक्ति/स्वामित्व संबंधी (हमारे बैंक के मौजूदा ग्राहक)
पात्रता ·         ग्राहक के खाता में अनिवार्यतः केवाईसी अनुपालित हो।

·         जीएसटी एवं उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

·         कम से कम विगत 2 वर्षों के लिए जीएसटी रिटर्न्स भरे जाने चाहिए।

·         कोविड पुनर्रचना के अलावा, खाता पुनर्रचित नहीं होना चाहिए।

·         मौजूदा खाते/सीआईएफ़ एनपीए में वर्गीकृत नहीं होने चाहिए

·         सीआईएफ़ एवं पैन आधारित एनपीए को हमारे बैंक खाते के साथ जांच की जानी चाहिए।

·         अन्य बैंकों में डब्लूसी(WC) सीमा का आनंद ले रहे ग्राहक को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अन्य बैंकों के मौजूदा डब्लूसी (WC) सीमा को बंद करना होगा।

·         व्यक्तिगत आवेदक/स्वामित्व की प्रवेश स्तर की आयु न्यूनतम-18 वर्ष अधिकतम-70 वर्ष है।

उद्देश्य कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु
सुविधा का प्रकार बेजमानती नकद ऋण (ओसीसी)
ऋण राशि न्यूनतम ऋण राशि : रु. 5.00 लाख

अधिकतम ऋण राशि : रु. 25.00 लाख

मार्जिन शून्य
सिबिल स्कोर  

विगत 12 महीनों में 60 दिनों से अधिक की डीपीडी के साथ न्यूनतम सिबिल स्कोर 725 या अधिक।

 

ऋण मूल्यांकन

मूल्यांकन विधि: टर्नओवर विधि, विगत बारह महीनों के दौरान जीएसटी रिटर्न में घोषित बिक्री को, सीमा का आकलन करने के लिए टर्नओवर माना जाना चाहिए।

 

सीमा मूल्यांकन: विगत 12 महीनों के दौरान जीएसटी रिटर्न में घोषित बिक्री: एक योग्य सीमा: एक अधिकतम का 25%: रु. 25.00 लाख

 

यदि आवेदक पहले से ही हमारे बैंक के साथ डब्ल्यूसी(WC) सीमा का आनंद ले रहा है, तो मौजूदा सीमा इस सीमा में समाहित हो जाएगी। मौजूदा सीमा सहित कुल सीमा अधिकतम पात्र सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सीमा से अधिक राशि इस योजना के तहत एक अलग सीमा होगी।

प्रतिभूति प्राथमिक प्रतिभूति: स्टॉक और बुक ऋणों का दृष्टिबंधन – सीमा का लाभ उठाने से पहले उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत घोषणा के आधार पर।

गारंटी कवरेज: सीजीटीएमएसई कवरेज अनिवार्य है।

गारंटी शुल्क, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

ब्याज दर रेपो रेट + 5.35% (जब भी रेपो रेट में बदलाव होगा, ब्याज दर भी तदनुसार परिवर्तित होगी)
 

प्रसंस्करण एवं अन्य प्रभार

प्रसंस्करण शुल्क: ऋण राशि का 0.20% + जीएसटी @ 18%

 

दस्तावेज़ीकरण शुल्क: रु.10 लाख तक की ऋण राशि के लिए: शून्य, रु.10 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए: रु.250.00 प्रति लाख या उसके हिस्सा के रूप में अधिकतम रु. 6250/- + जीएसटी @ 18%

 

निरीक्षण शुल्क: ऋण राशि का 0.075%, न्यूनतम रु. 250.00 प्रति वर्ष + जीएसटी @ 18% (मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार त्रैमासिक वसूल किया जाएगा)

 

संस्वीकृति के बाद उधारकर्ता को अन्य शुल्क अलग से वहन करना होगा:

1. सीआईसी शुल्क रु.30 रुपये + जीएसटी @ 18%।  

2. एनईएसएल राज्य पर लागू एनईएसएल ई-साइनिंग और ई-स्टांपिंग शुल्क जीएसटी के साथ वास्तविक रूप से वसूल किया जाएगा। शुल्क बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधन के अधीन हैं।

पूर्व-भुगतान / पूर्व समापन · इस ऋण का किसी भी समय पूर्व-भुगतान/पूर्व समापन किया जा सकता है।

· पूर्व-भुगतान/पूर्व समापन पर कोई प्रभार नहीं है।

 

अन्य

· मंजूरी के बाद यूनिट का दौरा मंजूरी के टी+5 दिनों के भीतर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

·   मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार त्रैमासिक आधार पर यूनिट का दौरा और इसे रिकॉर्ड किया जाना है। स्टॉक को बैंक क्लॉज के साथ पर्याप्त रूप से बीमाकृत किया जाना चाहिए – प्रीमियम उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

·    जीएसटी बिक्री के आधार पर ओसीसी सीमा के लिए आहरण शक्ति तिमाही में एक बार तय की जानी चाहिए।

·   आहरण शक्ति की गणना: पिछले 12 महीनों के दौरान जीएसटी रिटर्न में घोषित बिक्री: एक योग्य डीपी (बी): ए स्वीकृत सीमा का 25%: सी आहरण शक्ति: बी या सी जो भी कम हो

 

आवेदक द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) – जीएसटी एडवांटेज ऋण

  1. मैं जीएसटी एडवांटेज ऋण के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूं?

आवेदक निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से जीएसटी एडवांटेज ऋण के लिए आवेदन कर सकता है :

क. इंडियन बैंक वेबसाइट à उत्पाद à ऑनलाइन ऋण à जीएसटी एडवांटेज ऋण के लिए आवेदन करें

ख. इंडओएसिस मोबाइल ऐप à ऋण आवेदन टैब à जीएसटी एडवांटेज ऋण के लिए आवेदन करें

ग. इंटरनेट बैंकिंग à ऋण आवेदन टैब à जीएसटी एडवांटेज ऋण के लिए आवेदन करें

 

  1. क्या जीएसटी एडवांटेज ऋण आवेदन करने के लिए मेरा खाता इंडियन बैंक में होना चाहिए?

Ø जी हां, इस ऋण को आवेदन करने के लिए आवेदक को इंडियन बैंक का मौजूदा ग्राहक होना चाहिए।

 

  1. जीएसटी एडवांटेज ऋण हेतु आवेदन करने के लिए क्या आवश्यक विवरण चाहिए?

Ø पैन नंबर

o कृपया पैन नंबर को बैंक रिकॉर्ड में सीआईएफ के साथ पंजीकृत करना सुनिश्चित करें

Ø उद्यम पंजीकरण संख्या

o यूआरसी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक सीबीएस रिकॉर्ड में दिया गया मोबाइल नंबर एक होना चाहिए।

o यदि यूआरसी उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक निम्नलिखित लिंक पर तुरंत निःशुल्क यूआरसी जनरेट कर सकते हैं https://udyamregistration.gov.in/UdyamRegistration.aspx Ø जीएसटी उपयोगकर्ता नाम

 

  1. जीएसटी साइट में एपीआई एक्सेस कैसे सक्षम करें?

Ø https://services.gst.gov.in/services/login पर जाएं

Ø अपने जीएसटी खाते में लॉग इन करने के लिए जीएसटी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें।

Ø लॉग इन करने के बाद दाईं ओर स्थित “व्यू प्रोफ़ाइल” लिंक पर क्लिक करें।

Ø क्विक लिंक के अंतर्गत, मैनेज एपीआई एक्सेस” लिंक पर क्लिक करें।

Ø “इनेबल एपीआई एक्सेस” के आगे “हां” बटन पर क्लिक करें, दिए गए ड्रॉपडाउन से “ड्यूरेशन” चुनें और “कन्फर्म” बटन पर क्लिक करें।

 

  1. मेरा पहले से ही एक ऋण खाता है; क्या मैं जीएसटी एडवांटेज ऋण के लिए दोबारा आवेदन कर सकता हूं?

Ø हां, आवेदन प्रक्रिया के दौरान ग्राहक को ऋण प्राप्त करने की पात्रता दिखाई जाएगी।

 

  1. क्या मुझे जीएसटी एडवांटेज ऋण आवेदन करने के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता है?

Ø नहीं, ग्राहक ऑनलाइन माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह होम ब्रांच से संपर्क कर सकता है।

  1. ऋण राशि की सीमा क्या है?

Ø न्यूनतम ऋण राशि : रु. 5 लाख; अधिकतम ऋण राशि: 25 लाख

  1. क्या इस जीएसटी एडवांटेज ऋण के लिए किसी संपार्श्विक या सुरक्षा की आवश्यकता है?

Ø नहीं, यह सुविधा सीजीटीएमएसई कवरेज के अंतर्गत कवर की जाएगी। वार्षिक सीजीटीएमएसई प्रीमियम को उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

( अंतिम संशोधन Dec 12, 2023 at 07:12:39 PM )

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