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इंड इक्विपमेंट एंड व्हील्स (सीई/सीवी)

इंड इक्विपमेंट एंड व्हील्स (सीई/सीवी)

क्रमांक मानदंड उत्पाद विशेषताएँ
1. लक्ष्य समूह भारत सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार यूआरसी/यूएसी वाली सभी एमएसएमई इकाइयाँ, जो विनिर्माण, सेवा/व्यापार में लगी हुई हैं
2. उद्देश्य
  • विभिन्न मशीनरी/उपकरण, ई-वाहन, वाणिज्यिक वाहन/बसें जिनमें मटेरियल हैंडलिंग उपकरण/मिट्टी की खुदाई, उत्खनन, निर्माण और खनन उपकरण आदि शामिल हैं, की खरीद के लिए।
  • योजना के तहत केवल नई खरीदी गई मशीनरी/उपकरण/वाहनों को ही वित्तपोषण की अनुमति है।
3. पात्रता
  •  एमएसएमई इकाइयाँ जिनका व्यवसाय कम से कम 2 वर्ष पुराना हो।
  • इकाई का शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
  • उपलब्ध मौजूदा सुविधाएँ (यदि कोई हों), पिछले 12 महीनों के दौरान एसएमए-2 और उससे ऊपर में नहीं दिखनी चाहिए।
  • सीएमआर 1 से 4 या समकक्ष सीआईसी स्कोर।
  • सीएमआर 5-6 या समकक्ष सीआईसी स्कोर / सीएमआर-एनए के मामले में, क्रेडिट नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
  • 2 वर्ष से कम के व्यवसाय विंटेज वाली इकाइयाँ, लेकिन 2 वर्ष के व्यवसाय विंटेज वाले समूह खाते में, जो नकद लाभ अर्जित रहे हैं, उन पर विचार किया जा सकता है।
4 सुविधा की प्रकृति टर्म लोन, कैपेक्स एलसी (अंतर्देशीय/आयात) टीएल की उप सीमा के रूप में।
5. मूल्यांकन
  •  इकाई के नकदी प्रवाह और डीएससीआर के अनुपालन के आधार पर।
  • नई इकाइयों पर यथार्थवादी अनुमानों के आधार पर विचार किया जा सकता है।
6 ऋण राशि: न्यूनतम ऋण राशि: 10.00 लाख रुपये से अधिक

अधिकतम ऋण राशि:

व्यवसाय विंटेज के वर्षों की संख्या अधिकतम ऋण राशि
2 वर्ष तक 1.00 करोड़ रुपये
2 वर्ष तक 2.00 करोड़ रुपये
>3 वर्ष 5.00 करोड़ रुपये
>4 वर्ष 10.00 करोड़ रुपये
>5 वर्ष 25.00 करोड़ रुपये
  • योजना के तहत 25 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर एकल/समूह जोखिम सीमा के आधार पर कॉर्पोरेट कार्यालय में विचार किया जा सकता है।
  • व्यवसाय विंटेज और ऋण की मात्रा में छूट, उपयुक्त जोखिम शमन के साथ जेडएलसीसी और उससे ऊपर के द्वारा विचार की जा सकती है और इसे सीएमआर 1-4 वाले प्रस्तावों तक सीमित रखा जाएगा।
7 मार्जिन (प्रमोटर का योगदान)
  • मशीनरी/उपकरण → 15%
  • वाणिज्यिक वाहन → 20%

जेडएलसीसी और उससे ऊपर के लोग सीएमआर 1-4 के लिए मार्जिन में 5% की छूट दे सकते हैं। कैपेक्स एलसी के मामले में, एलसी पर आवश्यक मार्जिन टर्म लोन के बराबर होगा।

8 चुकौती अवधि और ऋणस्थगन अवधि  

विवरण अधिकतम स्थगन डोर टू डोर अवधि
वाणिज्यिक उपकरण 2 महीने तक अधिकतम 60 महीने
वाणिज्यिक वाहन 2 महीने तक अधिकतम 60 महीने

*मंजूरी देने वाला अधिकारी मामले दर मामले के आधार पर 84 माह तक की अवधि पर विचार कर सकता है।

 

  •  ऋणस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान, जब कभी नामे होने पर किया जाना है।
  • स्वीकृत सीमा का लाभ ऋणी की आवश्यकता के अनुसार किस्तों में लिया जा सकता है।
  • उधारकर्ता को पात्रता के अनुसार क्रेडिट लाइन का अनुमोदन किया जा सकता है जिसका लाभ संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के अंदर लिया जाना है।  (अर्थात सीमा का आरंभिक लाभ 6 महीने के भीतर होना चाहिए तथा सीमा का पूर्ण लाभ स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए)
प्रतिभूति:

 

प्राथमिक: ऋण आय से निर्मित मशीनरी/उपकरण/वाहन/परिसंपत्ति का दृष्टिबंधन

संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता
09 अचल/ तरल कवर प्रदान की गई प्रतिभूति द्वारा ऋण सीमा वाले मौजूदा ऋणी। उधारकर्ता से एक वचनबद्धता प्राप्त की जानी चाहिए, जिसमें योजना के तहत स्वीकृत ऋण सुविधाओं के बंद होने तक मौजूदा प्रतिभूतियों को निर्गमित नहीं करने के लिए उनकी सहमति ली जानी चाहिए, जैसा कि अनुलग्नक-II में दिया गया है।
बिना किसी अचल/तरल प्रतिभूति कवरेज वाले नए ग्राहक/मौजूदा ऋणी
सीएमआर 1 – 4 या समतुल्य अन्य सीआईसी स्कोर सीएमआर 5 एवं 6 या समतुल्य अन्य सीआईसी स्कोर, एनए
  • यदि के सीजीटीएमएसई अंतर्गत शून्य संपार्श्विक कवर किया जाता है, तो गारंटी शुल्क ऋणी द्वारा वहन किया जाएगा।
  • मौजूदा सीजीटीएमएसई दिशानिर्देशों के अनुसार हाइब्रिड मॉडल के तहत कवरेज की भी अनुमति है।
  •  यदि ऋणी सीजीटीएमएसई के तहत कवर करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो अचल सुरक्षा के माध्यम से ऋण राशि का न्यूनतम 25% सुरक्षित किया जाना चाहिए। संपत्ति/तरल
  • प्रमोटर/भागीदार के पास 730 और उससे अधिक का सीआईबीआईएल स्कोर या समतुल्य अन्य सीआईसी स्कोर होना चाहिए।
  • अचल संपत्ति/तरल प्रतिभूति के माध्यम से अतिरिक्त 10% संपार्श्विक।
  • यदि प्रस्तावित ऋण सीजीटीएमएसई के हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत कवर किया जाता है, तो संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त 10% संपार्श्विक की आवश्यकता का अधित्याग किया जा सकता है।
जेडएलसीसी और उससे ऊपर की समिति के पास सीएमआर 1-4 ऋणियों के लिए मामले दर मामले के आधार पर संपार्श्विक प्रतिभूति कवरेज को 10% तक कम करने का विवेकाधिकार होगा।

गारंटी: इकाई के सभी प्रमोटरों/भागीदारों/निदेशकों और संपत्ति मालिकों की व्यक्तिगत गारंटी अनिवार्य है।

10 ब्याज दर ए. अचल संपत्ति/तरल प्रतिभूतियाँ/हाइब्रिड सुरक्षा वाले खाते

रेटिंग रेपो प्राइम स्प्रेड बिजनेस स्प्रेड कुल
ए और उससे ऊपर 6.50% 2.70% 0.30% 9.50%
बीबीबी 6.50% 2.70% 0.30% 9.50%

बी. सीजीटीएमएसई कवरेज वाले खाते

रेटिंग रेपो प्राइम स्प्रेड बिजनेस स्प्रेड कुल
ए और उससे ऊपर 6.50% 2.70% 0.50% 9.70%

 

बीबीबी 6.50% 2.70% 0.80% 10.00%
11 प्रलेखीकरण डी7, डी36, डी101, एफ 172, एफ189 और डी 32, डी34, डी57 जहां भी लागू हो, अन्य गठन आधारित दस्तावेज और अन्य प्रयोज्य दस्तावेज
12 संस्वीकृति प्राधिकारी पावर बुकलेट मे वर्णित उनके विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार
13 आरंभिक शुल्क /प्रसंस्करण प्रभार/

अन्य प्रभार

 

  • प्रसंस्करण प्रभार /आरंभिक शुल्क में 50% छूट
  • सेवा प्रभार परिपत्र के अनुसार अन्य प्रभार
  • सेवा शुल्क में छूट मामले दर मामले के आधार पर विवेकाधीन पावर बुकलेट में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।
14 पूर्व भुगतान दंड सेवा शुल्क परिपत्र के अनुसार अन्य शुल्क।
15 बेंच मार्क अनुपालन  

प्रसंविदा बेंच मार्क
टीओएल/टीएनडब्लू(डब्लूसी एवं टीएल) 5:1
ऋण इक्विटी अनुपात 4:1
डीएससीआर (टीएल) औसत 1.50/मिनट.  1.25
अचल आस्तियां कवरेज अनुपात 1.20

*बेंचमार्क अनुपात में किसी भी विचलन को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार निपटाया जाएगा।

16 प्रवेश स्तर बाधा  

1 करोड़ रुपये और उससे अधिक एक्सपोतर संयुक्त आंतरिक रेटिंग आईबी बीबीबी (रेटिंग से ऊपर आईकॉन पर आधारित)
1 करोड़ रुपये तक एक्सपोतर आंतरिक रेटिंग बीबीबी (स्कोरिंग मॉडल पर आधारित)
17 अधिग्रहण दिशानिर्देश अनुमति नहीं है।
18 अन्य शर्तें
  • वार्षिक खरीद योजनाओं और अन्य कारकों के आधार पर पात्र उधारकर्ता को 12महीने के लिए पूर्व-स्वीकृत के आरंभ में लाइन ऑफ क्रेडिट पर विचार किया जा सकता है।
  • राशि डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा सीधे डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं को भेजी जानी चाहिए।
  • आपूर्तिकर्ताओं की समुचित सावधानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  • इकाइयों के पास सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों (जहां भी लागू हो) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन होना चाहिए।
  • सभी प्रतिभूतियों को बैंक क्लॉज के साथ पर्याप्त रूप से बीमाकृत किया जाना चाहिए- प्रीमियम का भुगतान ऋणी द्वारा वहन किया जाएगा।  
  • मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आरओसी/एसआरओ/वाहन पोर्टल/अन्य के साथ प्रभार पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  • प्रमोटरों का योगदान पहले/आनुपातिक रूप से लिया जाना चाहिए।
  • क्रेडिट नीति के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संस्वीकृत पूर्व लेखापरीक्षा/कानूनी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।
  • क्षेत्र स्तर के अधिकारियों द्वारा दी जानेवाली छूट, व्यवसाय की पुरानी स्थिति, ऋण की प्रमात्रा, सीमांत, संपार्श्विक प्रतिभूति आदि, सीएमआर 1-4 जैसे वाले आवेदकों तक सीमित होगी।
  • बीबीबी+ और उससे ऊपर की रेटिंग वाले प्रस्तावों को संबंधित संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जा सकता है।
  • संपार्श्विक प्रतिभूति या सह-ऋणी की पर्याप्त आय की उपलब्धता के अध्यधीन, बीबीबी और उससे नीचे की रेटिंग वाले उत्पाद को जेडएलसीसी और उससे ऊपर की समिति द्वारा संस्वीकृत किया जा सकता है।
  • सीजीटीएम के अंतर्गत आने वाले ऋण जिन्हें बीबीबी (-) का बाध्यताधारी रेटिंग प्राप्त है, उन्हें इस योजना के तहत वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत वरीयता उन ऋणियों को दी जाएगी जिनकी ऋण रेटिंग बीबीबी+ या इससे अधिक है तथा जिनके पास नकदी प्रवाह के साथ टाई-अप की व्यवस्था है।
  • एनटीबी ग्राहकों के नया सीआईएफ बनाने के लिए ग्राहक की समुचित सावधानी और सीकेवाईसी का सत्यापन किया जाना चाहिए।
  • ग्राहक की समुचित सावधानी संबंधी दिशानिर्देशों, एस.एम.ए/एनपीए स्थिति सहित, इरादतन चूककर्ता/दायर मुकदमा/सिबिल डिफॉल्ट की जाँच आदि, का पालन किया जाना चाहिए।
  • यदि उत्पाद की किसी विशेषता में कोई छूट हो, तो उसे अनुमोदन हेतु सीओएलसीसी (महाप्रबंधक) एवं उसके ऊपर के कार्यपालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

( अंतिम संशोधन Jan 10, 2025 at 11:01:07 AM )

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