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कॉर्पोरेट संस्‍थाओं के लिए गृह ऋण

कॉर्पोरेट संस्‍थाओं के लिए गृह ऋण

लक्ष्‍य समूह कॉर्पोरेट संस्थाएँ: –

Ø  पब्लिक लिमिटेड कंपनियां

Ø  प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां

Ø  एलएलपी सहित साझेदारी फर्म

Ø  बहुराष्ट्रीय कंपनियां

Ø  एसपीवी/कॉरपोरेट संस्‍था की सहायक कंपनी

प्रयोजन अपने निदेशकों/भागीदारों/प्रमोटरों/कर्मचारियों के आवासीय/कल्याणकारी नीतिगत आवास के लिए कंपनी के नाम पर आवासीय इकाइयों के निर्माण/अधिग्रहण के लिए आवास ऋण प्रदान करना.

 

अन्य बैंकों/एचएफसी/एफआई से कॉर्पोरेट इकाई के नाम पर आवास ऋण  का टेक-ओवर जो होम लोन के टेक-ओवर के लिए हमारे मौजूदा मानदंडों के अनुपालन के अधीन हो।

प्लॉट खरीदने के लिए ऋण की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि प्रस्ताव आवासीय इकाइयों के निर्माण के साथ-साथ प्‍लॉट  की खरीद से संबंधित है तो ऐसे मामलों में ऋण दिया जा सकता है बशर्ते कि प्लॉट की खरीद के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा हो।

समूह संस्थाओं से भूमि/आवासीय इकाइयों की खरीद नहीं की जानी चाहिए।

अधिग्रहीत संपत्तियों का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

 

पात्रता कॉर्पोरेट संस्थाएं:

 

· कम से कम 3 साल से व्यवसाय की लाइन में होना चाहिए

· पिछले 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ निर्वाधित एवं कुल संपत्ति सकारात्‍मक होना चाहिए।

· यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कंपनी के मौजूदा ऋण खाते, यदि कोई हों, नियमित और मानक होने चाहिए और पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्ज की पुनर्रचना नहीं की गई हो।

· बीबीबी और उससे ऊपर की बाहरी क्रेडिट रेटिंग

या

यदि कॉर्पोरेट के लिए बाहरी रेटिंग अनिवार्य नहीं है, तो

· आंतरिक रेटिंग ए और उससे ऊपर

एवं

· सीएमआर रैंकिंग: 1-4

 

एसपीवी/कॉर्पोरेट संस्थाओं की सहायक कंपनियां भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी, बशर्ते:

· मूल कंपनी उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करती है।

· मूल कंपनी गृह ऋण के लिए गारंटर के रूप में खड़े होने के लिए सहमत है

· एसपीवी/सहायक कंपनियों का अनुमानित नकदी प्रवाह ईएमआई चुकाने के लिए पर्याप्त है या मूल कंपनी ऋण की गारंटी के अलावा गृह ऋण की प्रदान करने का वचन देती है।

सुविधा की प्रकृति सावधि ऋण

(प्रस्तावित योजना के तहत आईबी होम फ्लेक्सी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी)

ऋण की मात्रा यहां स्थित/निर्मित संपत्तियों के लिए:-

क्षेत्रों न्यूनतम अधिकतम
अर्ध शहरी/शहरी रु.50 लाख अधिकतम रु.200 लाख
मेट्रो रु.100 लाख अधिकतम रु.500 लाख
परियोजना लागत के हिस्से के रूप में आवास की आंतरिक सज्जा/साजधाज घर/फ्लैट की लागत का 10% आंतरिक सज्जा/साज-सामान, जैसे अलमारी, मॉड्यूलर किचन, फर्श, फिक्स्चर, फिटिंग आदि के लिए अनुमति दी जाएगी।

 

हालाँकि, अधिकतम ऋण राशि निर्धारित एलटीवी अनुपात तक ही सीमित रहेगी। एलटीवी अनुपात की गणना के उद्देश्य से, आंतरिक सज्जा/साज-सज्जा की लागत को संपत्ति की परियोजना लागत/मूल्य में जोड़ा जाएगा।

एलटीवी अनुपात अधिकतम 75%
अनुमेय ऋण राशि अधिकतम अनुमेय ऋण राशि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों की न्यूनतम राशि के आधार पर किया जाएगा:

· अधिकतम अनुमेय एलटीवी अनुपात।

· पिछले 3 वित्तीय वर्षों के एएफएस के अनुसार न्यूनतम डीएससीआर 1.25 (प्रस्तावित गृह ऋण की ईएमआई सहित)।

• आवेदन की गई ऋण राशि

ऋण अवधि अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 15 वर्ष
अधिस्थगन अवधि आवास हेतु तैयार निर्मित घर खरीदने के मामले में 3 महीने तक और निर्माणाधीन घर के मामले में अधिकतम 36 महीने तक। हालाँकि, अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज चुकाया जाना चाहिए।
अर्जित/निर्माण की जाने वाली संपत्ति की भौगोलिक स्थिति योजना के तहत गृह ऋण केवल मेट्रो और शहरी/अर्ध शहरी केंद्रों के नगर निगम क्षेत्र के भीतर स्थित आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रतिभूति 1. निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक वित्त और बंधक के पंजीकरण, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सरसाई की मदद से अर्जित / निर्मित की जाने वाली संपत्ति का समान बंधक।

2.     प्रमोटरों/निदेशकों/साझेदारों की व्यक्तिगत गारंटी.

 

3. कंपनी को गृह ऋण की अवधि के दौरान अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई अन्य ऋण/अग्रिम प्राप्त करने के लिए गृह ऋण के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई आवास संपत्ति पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में कंपनी से शपथ पत्र लिया जाएगा। हालाँकि, कंपनी को हमारे बैंक से लिए गए किसी अन्य ऋण/अग्रिम को सुरक्षित करने के लिए दूसरा शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे शुल्क के विस्तार की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब गृह ऋण खाता अधिस्थगन के अंतर्गत नहीं है, प्रतिभूति  पूर्ण है और गृह ऋण खाता नियमित है।

4. यदि संपत्ति पहले से ही वित्तीय / गैर-वित्तीय सुविधाओं के लिए हमारे बैंक के पास बंधक है और संपत्ति आवासीय उपयोग के लिए अनुमोदित योजना के तहत है, तो मार्जिन और एलटीवी मानदंडों के अनुपालन के अधीन, ऋण स्वीकृत किया जा सकता है

( अंतिम संशोधन May 23, 2024 at 02:05:50 PM )

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