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ट्रेक्टर की खरीद के लिए कृषकों को वित्त पोषण

ट्रेक्टर की खरीद के लिए कृषकों को वित्त पोषण

प्रयोजन / उद्देश्य :

  • कृषि गतिविधियों का यंत्रीकरण करने के लिए ताकि कृषि उत्पादन / उत्पादकता को बढा सके ।
  • कल्टिवेटर, टिलर, मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हैरो, केज वील, ट्रेलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, आदि जैसे आवश्यक उपकरणों के साथ ट्रैक्टर / पावर टिलर खरीदने के लिए ।

पात्रता :

  • न्यूनतम 6 एकड की सिंचित भूमि या 12 एकड की सूखी भूमि रखनेवाले किसान ।

ऋण की मात्रा:

  • वाहनों और उपस्कर के लिए प्रस्तुत कोटेशन / इनवाइस के आधार पर ।
  • पहले से इस्तेमाल ट्रैक्टर के मामले में बैंक के पैनल इंजीनियर की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ।

मार्जिन :

  • रु. 200000/- तक के ऋण : 0 ।
  • ट्रैक्टर और पावर टिलर की कुल लागत 2.00 लाख रुपये से अधिक होने पर  : 10% ।
  • संपार्श्विक सुरक्षा का मूल्य ऋण राशि के बराबर होने पर :  5% ।
  • 3 वर्ष से कम आयु के ट्रैक्टरों के लिए 5% । 3 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम आयु के ट्रैक्टरों के लिए 10% ।

ब्याज दर :

  • कृपया हमारें बैंक की बेबसाइट में गृह पृष्ठ पर ऋण दर लिंक का संदर्भ लें।

पुनर्भुगतान अवधि :

  • खेती की फसल के आधार पर छमाही / वार्षिक किश्तों से अधिकतम 9 वर्ष।

जमानत :

  • रु. 200000/- तक के ऋण : बैंक ऋण से खरीदे गये ट्रैक्टर और उपस्कर की दृष्टिबंधक  ।
  • रु. 200000/- से अधिक के ऋण : बैंक ऋण से खरीदे गये ट्रैक्टर और उपस्कर की दृष्टिबंधक और उस भूमि का गिरवी रखना जिसका मूल्य ऋण राशि और तृतीय पक्ष गारंटी के बराबर है।

* बीपीएलआर और आधार दर –   गृह पृष्ठ पर उपलब्ध

( अंतिम संशोधन Feb 13, 2025 at 03:02:06 PM )

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