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केंद्रीकृत पेंशन संसाधन केंद्र

केंद्रीकृत पेंशन संसाधन केंद्र

पेंशनभोगी हमारे बहुमूल्य ग्राहक हैं जो हमारे बैंक के राजदूत हैं और वे हमारे बैंक के व्यवसाय विकास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सभी पेंशनभोगियों को बेहतर और निर्बाध सेवा प्रदान करने की दृष्टि से, पेंशन नियमों को ध्यान में रखते हुए, इंडियन बैंक ने पूरे देश में पेंशन भुगतान करनेवाली सभी शाखाओं में पेंशन के भुगतान को केंद्रीकृत कर दिया है। हमारे इंडियन बैंक से पेंशन प्राप्त करनेवाले सभी पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीकृत स्तर पर पेंशन की गणना की सुविधा प्रदान करने के लिए, हमने अपने बैंक में चेन्नै में केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की है। संशोधित डीए, डीए का बकाया आदि सहित पेंशन भुगतान मानदंडों में सभी परिवर्तन भी केंद्रीय रूप से किए जाते हैं और केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसी की गणना करके वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बकाया का भुगतान किया जाता है। इसके द्वारा, सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों को पेंशन का समय पर और समुचित भुगतान करने का आश्वासन दिया जाता है।

पेंशन, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में प्रदान की जाती है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार की ओर से पेंशन भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

हमारा बैंक पूरे भारत में निम्नलिखित श्रेणियों के पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है:

  • सेंट्रल सिविल
  • रक्षा
  • रेलवे
  • दूरसंचार और डाक
  • राज्य सरकार

 

सीपीपीसी, लखनऊ को सीपीपीसी, चेन्नै में विलय कर दिया गया है। अब, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की समस्त पेंशनों और अन्य सभी संबंधित गतिविधियों का संवितरण केवल सीपीपीसी चेन्नै द्वारा किया जाता है।

भुगतान करनेवाली शाखाओं को मेकर और चेकर सुविधा के सुरक्षित तंत्र का उपयोग करके, अपनी शाखा के पेंशनभोगियों से संबंधित डेटा को अपडेट करने का अधिकार है। हमारे बैंक के मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए, पेंशन डेटा में कोई और परिवर्तन/ संशोधन भुगतान करनेवाली शाखा द्वारा ही किया जाना चाहिए [जैसे शुद्धिपत्र पीपीओ, पेंशनभोगी की मृत्यु, पेंशन का अन्य शाखाओं/ बैंकों में परिवर्तन]।

इंडियन बैंक से पेंशन संवितरण सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैं:

  • पेंशन शुरू होने से पहले – हमारे बैंक में पेंशनभोगियों का एक बचत बैंक खाता यथासंभव जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता [दोनों व्यक्ति में से कोई एक या उत्तरजीवी] होना चाहिए।
  • पेंशन राशि जमा करने के लिए पीपीओ को “सीपीपीसी चेन्नै / शाखा जहां पेंशन खाता है” भेजने के लिए पीपीओ जारी करने वाले अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी।

पेंशन की गणना की विधि

पेंशनभोगियों की निवल पेंशन निम्नलिखित को जोड़कर प्राप्त की जाती है:

  • मूल पेंशन
  • विकलांगता पेंशन
  • आयु सीमा
  • व्यक्तिगत पेंशन
  • महंगाई राहत राशि
  • चिकित्सा भत्ता
  • अन्य भत्ते

और निम्नलिखित की कटौतीकी जाती है :

  • कम्यूटेशन कटौती राशि
  • कोई अतिरिक्त भुगतान की गई पेंशन
  • आयकर राशि

महंगाई राहत (डीआर) की गणना निम्नानुसार की जाती है:
डीआरराशि = [मूल पेंशन + विकलांगता पेंशन + आयु सीमा] * डीआर %

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुएं

  • विकलांगता पेंशन का भुगतान केवल सेना के पात्र पेंशनभोगियों को किया जाता है। पीपीओ निर्देशों के अनुसार यह अस्थायी या स्थायी हो सकता है।
  • केन्द्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत रहे नागरिक, सेना, रेलवे, दूरसंचार, तमिलनाडु राज्य इत्यादि श्रेणी के ऐसे पेंशनभोगी जो ईसीएचएस योजना के तहत नहीं आते हैं, वे चिकित्सा भत्ता के रूप में अधिकतम रु.1000/- के पात्र होंगे।
  • अन्य भत्ते :
  • सेना के लिए: अनुग्रह राशि / निरंतर परिचारक भत्ता / वीरता पुरस्कार, आदि।
  • कम्यूटेशन कटौतीः हमारे प्रणाली द्वारा कम्यूटेशन राशि के भुगतान की तारीख से 15 वर्ष बाद या पीपीओ में उल्लिखित वापस लौटाने की तारीख के अनुसार कम्यूटेशन किश्तों को स्वचालित रूप से वापस कर दिया जाएगा।
  • बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान केवल पीपीओ में निर्दिष्ट तिथि तक ही किया जाएगा। निर्दिष्ट तिथि के बाद, सामान्य पारिवारिक पेंशन का भुगतान स्वचालित रूप से किया जायेगा।
  • हमारे बैंक में सीपीपीसी द्वारा पेंशन भुगतान के स्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है। पेंशनभोगियों से अनुरोध किया जाता है कि वे पेंशन जमा होनेवाली शाखाओं में कर छूट का दावा करने के लिए अपने बचत/निवेश विवरण प्रस्तुत करें।
  • प्रत्येक पेंशनभोगी को अपने पेंशन को आगे जारी रखने के लिए नवंबर माह में वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वर्ग के पेंशनभोगियों को प्रत्येकवर्ष 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अनुमति है।
  • हमारे बैंक में वीडियो आधारित जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा भी लागू की गई है। पेंशनभोगी बैंक की वेबसाइट indianbank.in पर इस पद्धति के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, जिसका नेविगेशन इस प्रकार है – उपयोगी लिंक -> ऑनलाइन सेवाएं -> ऑनलाइन वीडियो जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुति (Useful Links -> Online Services -> Online Video Life Certificate Submission)

पेंशन पर्ची डाउनलोड करना :

  • पेंशनभोगी नेट बैंकिंग लॉगिन के माध्यम से अपनी पेंशन पर्ची डाउनलोड कर सकते है: नेट बैंकिंगà मूली वर्धित सेवाएं à अन्य सेवाएं à पेंशन संबंधी जानकारी (Net Banking -> Value Added Services -> Other Services -> Pension Enquiry)

 शिकायतें:

पेंशनभोगियों के लिए उनकी शिकायतों/प्रश्नों को दर्ज करने के लिए उपलब्ध विभिन्न चैनल निम्नानुसार हैं :

  1. pensionhelp[at]indianbank.co.in
  2. cppc[at]indianbank.co.in
  3. customercomplaints[at]indianbank.co.in
  4. सीजीआरएस पोर्टलबैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  5. पेंशनभोगी अपने प्रश्न या शिकायत पेंशन आहरण शाखा के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
  6. बैंक टोल फ्री नंबर. 180042500000

 

संपर्क विवरण:

सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी)
दूसरी मंजिल, नंबर 7 प्रकाशम सालै,
टी.नगर, चेन्नै – 600017
ईमेल: cppc[at]indianbank.co.in
हेल्पलाइन नंबर – 9445030401/9445030402
लैंडलाइन नंबर- 044-28154149/28154139

( अंतिम संशोधन Mar 22, 2024 at 11:03:30 AM )

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