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निशुल्क प्रदान की जाने वाली सेवाएं

निशुल्क प्रदान की जाने वाली सेवाएं

                              श्रेणी                           छूट
1.       रक्षा कार्मिक  वेतन/सामयिक बकायों का सममूल्य पर संग्रह| परिवार को प्रतिमाह 5000/- रू के समतुल्य पर प्रेषण|  स्कूल/कालेज की फीस का एकमुश्त भुगतान| फुटकर खर्च की वसूली की जानी है| रिक्थपत्रों का संरक्षण के समतुल्य पर|
2.       प्रधानमंत्री राहत कोष/मुख्य मंत्री राहत कोष प्रधानमंत्री राहतकोष से राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों इत्यादि को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी चेक के सममूल्य  पर वसूली की जाएगी एवं इसके सममूल्य पर ही ऋण दिया जाएगा | मुख्यमंत्री राहत कोष में भी निशुल्क प्रेषण/संग्रह की सुविधा उपलब्ध है|
3.       धार्मिक, कल्याणकारी सेवा, धर्मार्थ संस्थान नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग /अक्षम व्यक्तियों के हित हेतु स्थापित संस्थानों के चेक का सममूल्य पर संग्रह| इन संस्थानों द्वारा अपने लाभार्थियों को डीडी/टीटी द्वारा किए गए भुगतान को समतुल्य पर अनुमत किया जा सकता है| इन संस्थानों को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आयकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए | खाता खोलने के दौरान प्रबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए खातों हेतु सममूल्य पर डीडी,टीटी,एमटी जारी करने की अनुमति दी जा सकती है| फुटकर खर्च/डाक खर्च की वसूली की जानी है|
4.       सरकारी विभागों/मंत्रालयों के खाते सममूल्य पर संग्रहण/प्रेषण यदि ये खाते हमारे बैंक से अधिकृत हैं|
5.       नेत्रहीन, शारीरिक रूप से कीकलांग, अक्षम व्यक्तियों व उनके हित हेतु स्थापित संस्थाएं नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग /अक्षम व्यक्तियों के हित हेतु स्थापित संस्थानों के चेक का सममूल्य पर संग्रह| इन संस्थानों द्वारा अपने लाभार्थियों को डीडी/टीटी द्वारा किए गए भुगतान को समतुल्य पर अनुमत किया जा सकता है| इन संस्थानों को आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आयकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए|
6.       शैक्षणिक संस्थान कॉलेज के प्रवेश शुल्क हेतु डीडी जारी करने पर कोई छूट नहीं| सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षकों के वेतन बिलों को सममूल्य पर एकत्र किया जा सकता है और अधिकाधिक रू. 2500/- तक की छूट प्रति व्यक्ति दी जा सकती है| फुटकर खर्च/डाक खर्च की वसूली की जानी है|

 

7.       क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यालय से शाखाओं व शाखाओं से मुख्यालय को सममूल्य पर निधियों का प्रेषण| कैश हैंडिलिंग शुल्क और जमा पुरोबंध शुल्क में छूट| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से चेक की वसूली हेतु 50:50 के आधार पर शुल्क | हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की डुप्लीकेट चाबियाँ रखने हेतु शुल्क में छूट दी जा सकती है| नाबार्ड को पुनर्वित किश्तों के भुगतान हेतु निशुल्क प्रेषण की सुविधा केवल हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही दी जाएगी| अन्य सभी मामलों में, सेवा सुल्क सहकारी बैंकों की तरह ही लागू होंगे|
8.       सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, सेवा सहकारी समितियाँ एवं डीआरडीए डीआरडीए, किसान समितियाँ (हमारे बैंक द्वरा प्रायोजित), पीएएस (जिनका खाता हमारे बैंक में है)  आदि के द्वारा जमा किए गए चेक के संग्रह हेतु कोई शुल्क नहीं| डाक खर्च/फुटकर कर्च’ की वसूली की जानी है| ऐसे सहकारी बैंकों को सेवा शुल्क में 50% तक की छूट जिनके खाते हमारे बैंक में हैं| उपरोक्त छूट डीडी और टीटी जारी करने तक ही सीमित है| सहकारी बाँकों से उनके प्रधान कार्यालय स्तर पर एक घोषणा पत्र प्राप्त किया जा सकता है कि डिमांड ड्राफ्ट जारी करने हेतु वे अपने ग्राहकों से हमारे बैंक के समान शुल्क लेंगे|

एक क्षेत्र के सहकारी बैंक के खाते से दूसरे क्षेत्र के खाते में निधि हस्तांतरण हेतु निम्नलिखित शुल्क लगाए जा सकते हैं:

रू 5000/- तक   – 3 पैसा % न्यूनतम  पैसा 25

रू 5000/- से अधिक- 2 पैसा % न्यूनतम रू 1.50

9.       भूमिहीन खेतिहर मजदूर भूमिहीन खेतिहर मजदूर समानी बीमा योजना के अंतर्गत जारी किए गए चेक हेतु शाखाएँ  रू 1/प्रति चेक और वास्तविक डाक शुल्क वसूल करेंगी|
10.    अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के स्टाफ सदस्य एवं पूर्व स्टाफ सदस्य सामान्य शुल्क लगाया जाना है|
11.    अनिवासी भारतीय ग्राहक ग्राहकों के पक्ष में संपर्की बैंकों द्वारा जारी किए गए रूपया ड्राफ्ट के  संग्रह संबंधी कोई सेवा शुल्क नहीं है बशर्ते कि यह ड्राफ्ट बैंक द्वरा नामित भारतीय शाखा में रूपया खाता के माध्यम से देय हो|

( अंतिम संशोधन Apr 08, 2025 at 06:04:06 PM )

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