एनआरआई गृह ऋण
मुख्य विशेषताएँ
- घर / फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए या मौजूदा घर फ्लैट की मरम्मत / नवीकरण या परिवर्तन के लिए। इस येाजना में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारत के मूल का व्यक्ति (पीआईओ), दोनों शामिल हैं।
पात्रता
- • आवेदन करते समय अनुमत अधिकतम आयु 50 वर्ष है तथा चुकौती अवधि की समाप्ति पर अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। अर्जक नियोजन प्राप्त एनआरआई, जिनके लिए संविदा अवधि / सेवा की शेष अवधि 3 साल और है। o नियमित आय अर्जित करनेवाले एनआरआई व्यावसायिक
ऋण की मात्रा
- सकल मासिक आय का 36 गुना या निवल मासिक आय का 60 गुना जो भी अधिक हो। अन्य कटौतियों के अलावा प्रस्तावित ऋण की ईएमआई की कटौती के बाद निवल वेतन, सकल वेतन के 40 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
मार्जिन
- रुपए 20 लाख तक के ऋणों के लिए : 10 प्रतिशत और रुपए 20 लाख से अधिक के ऋणों के लिए : 20 प्रतिशत
प्रोसेसिंग फीस
- प्रोसेसिंग फीस:10.00 लाख तक की सीमा तक : ऋण राशि का 0.25%, 10.00 लाख से ऊपर सीमा के लिए: ऋण राशि का 0.20% (न्यूनतम 2500/- रुपये और अधिकतम. 20,000 /- रुपये) (लौटाया नहीं जाएगा) (आवेदन प्रस्तुत करते समय इसे विप्रेषित किया जाए)
प्रशासनिक शुल्क : 10.00 लाख तक की सीमा तक : ऋण राशि का 0.32%, 10.00 लाख से ऊपर सीमा के लिए: ऋण राशि का 0.25% (न्यूनतम 3200/- रुपये और अधिकतम. 25,000 /- रुपये) (मंजूरी स्वीकृत करते समय)
ब्याज दर
- एनआरआई गृह ऋण सिर्फ अस्थिर दरों पर दिये जाते है (कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट पर होम पेज में ब्याज दर लिंक देखें।
पुनर्भुगतान अवधि
- घर / फ्लैट की खरीद / निर्माण हेतु ऋण : अधिकतम 15 वर्ष (स्थगन अवधि सहित) घर / फ्लैट के निर्माण के प्रयोजन के लिए गृह ऋणों पर 18 महीनों की अधिकतम स्थगन अवधि अनुमत की जाती है। विदेश से विप्रेषण के जरिए या संपत्ति से किराया – आय सहित अन्य स्थानीय स्रोत से चुकौती की जा सकती है। गृह ऋण की किस्त की चुकौती, ब्याज और अन्य प्रभार आदि को उधारकर्ता के घनिष्ठ रिश्तेदार अपने बैंक खाते के जरिए सीधे उधारकर्ता के ऋण खाते में कर सकते है।
पूर्व भुगतान शुल्क
- शून्य
आवेदन के प्रसंस्करण के लिए आवष्यक दस्तावेज़
- 1. पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ सहित भरा गया आवेदन पत्र ।
2. वेतन प्रमाणपत्र
3. अन्य आय जैसे किराया, निवेश पर ब्याज, यदि कोई हो तो, उसका प्रमाण।
4. पेशेवरों/कारोबारियों एवं स्वरोजगार के मामले में गत तीन वित्तीय वर्षों हेतु तुलन पत्र।
5. गत तीन वर्ष हेतु आयकर / संपदा कर (यदि लागू हो) की विवरणी।
6. बिक्री करार / बिक्री विलेख।
7. अनुमोदित भवन का प्लान।
8. 30 वर्षों के लिए हक विलेख – प्रलेख।
9. राजस्व के रिकॉर्डों में हक के प्रमाण (आवेदक के खर्च पर अधिवक्ता विधिक अभिमत, इंजीनियर से संपत्ति का मूल्यांकन आदि की व्यवस्था बैंक द्वारा की जाएगी)
10. वीसा स्टांपिंग वाले पृष्ठ के साथ पासपोर्ट की प्रति।
11. काम करने की अनुमति (परमिट) की प्रति।
12. नियोजन संविदा की प्रति। (यदि यह और किसी भाषा में हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद जिसपर नियोजक / दूतावास / एम्बसी / हमारी विदेशी शाखा द्वारा सत्यापन किया गया हो।
13. नियोजक द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति।
14. मर्चेंट नेवी में नियोजित आवेदकों के मामले में लगातार डिस्चार्ज प्रमाणपत्र की प्रति।
15. पिछले तीन वर्षों के लिए नियोजन प्रोफाइल का संक्षिप्त विवरण।
16. जिस कंपनी / संस्था में नियोजित है, उस पर संक्षित लेख अर्थात् गठन, क्रियाकलाप, कर्मचारियों की संख्या निवल लाभ आदि।
17. पिछले छ: महीनों के लिए ओवरसीज बैंक खाते का विवरण जिसमें वेतन की जमा, बचत आदि दिखाई गई हो।
18. विशिष्ट अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा, यदि लागू हो, उचित रूप से स्टाम्प लगाया गया और नोटरीकृत / भारतीय दूतावास / एम्बसी द्वारा सत्यापित और भारत में निर्णीत। पीआईओ हेतु अतिरिक्त प्रलेख
पीआईओ कार्ड या नीचे दिए गए प्रलेखों में से किसी एक की फोटो प्रति।
वर्तमान पासपोर्ट जिसमें भारत में जन्म का स्थान दर्शाया गया हो।
भारतीय पासपोर्ट, यदि पहले रखा गया हो।
पीआईओ होने के दावा के प्रमाणस्वरूप माता पिता या दादा दादी के पासपोर्ट के विवरण।
जमानत
- ऋण की संप्रात्यिों से खरीदी गई / निर्मित संपत्ति का साम्यिक बंधक। द्वितीय प्रभार या प्रभार का विस्तार स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जिस राज्य में सम्पत्ति अवस्थित है, वहां इस विषय का प्रावधान उपलब्ध है तो साम्यिक बंधक को पंजीकृत किया जाए (आवेदक के खर्च पर)।
मूल्यवर्धन
- ग्रूप बीमा कवर : आवेदक के विकल्प पर रियायती प्रीमियम के साथ ग्रूप जीवन बीमा कवर की व्यवस्था की जाती है। (खर्च का वहन आवेदक करेंगे) The Premium amount will be financed as a seperate loan instead of financing as a part of the loan.
बीमा
- प्रतिभूति के रूप में प्रदत्त संपत्ति को बैंक क्लॉज के साथ उधारकर्ता के खर्च पर आग, बाढ, भूकंप, दंगे और अन्य जोखिम जो सामान्यत: बीमा कंपनियों द्वारा कवर किये जाते हैं, के विरुद्ध बीमाकृत किया जाए।
( अंतिम संशोधन Apr 29, 2024 at 05:04:17 PM )