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पूंजीगत लाभ

पूंजीगत लाभ

मुख्य विशेषताएँ

  • इस योजना के अंतर्गत करदाता पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब योजना के अनुसार आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले पूंजीगत लाभ या शुद्ध प्रतिफल की राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा करते हैं.

पात्रता

  • सभी करदाता जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 54, 54 बी, 54 डी, 54 एफ, या 54 जी के तहत छूट के लिए पात्र हैं, इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं

न्सूनतम राशि

  • खाते के प्रकार के अनुसार

अधिकतम राशि

  • खाते के प्रकार के अनुसार

न्यूनतम अवधि

  • हालांकि अधिनियम में कोई न्यूनतम अवधि उल्लिखित नहीं है, फिर भी पूंजी लाभ का फायदा तभी उपलब्ध होगा जब राशि का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 54,54 बी, 54एफ, 54 जी के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित अवधि में ही किया जाता है

अधिकतम अवधि

  • हालांकि अधिनियम में कोई अधिकतम अवधि उल्लिखित नहीं है, फिर भी पूंजी लाभ का फायदा तभी उपलब्ध होगा जब राशि का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 54,54 बी, 54एफ, 54 जी के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित अवधि में ही किया जाता है

अन्य आवश्यकताएँ / विवरण

  • योजना के तहत जमा खाते को एक शाखा से दूसरी में अंतरित किया जा सकता है. अनुरोध के अनुसार सावधि जमा को बचत जमा में और सावधि जमा को बचत जमा में अंतरित किया जा सकता है.
  • खातों से आहरण की अनुमति है.
  • एस.बी. एफडी, और आरआईपी के रूप में खोला जा सकता है.
  • खाते को बंद करने की अनुमति है.
  • नामांकन सुविधा उपलब्ध है.

( अंतिम संशोधन Oct 05, 2021 at 01:10:37 PM )

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