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नई सावधि परिपक्व वाली मीयादी जमा उत्पाद “इंड सुपर 400 दिन” का शुभारंभ

नई सावधि परिपक्व वाली मीयादी जमा उत्पाद “इंड सुपर 400 दिन” का शुभारंभ

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में लगातार छठी बार अपने मूल रेपो दर में बढ़ोत्तरी कीं और इसका लाभ अपने ग्राहकों एवं समुदायों तक पहुंचाने के लिए एवं महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अपने महिला ग्राहकों के लिए अतिरिक्त ब्याज की नई सावधि परिपक्वता की मीयादी जमा उत्पादइंड सुपर 400 दिनका शुभारंभ किया है, जो दिनांक 06.03.2023 से प्रभावी होगा।

इसके अलावा, गैर-प्रतिदेय जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान किया जा रहा है, जिससे नए जमाओं को आकर्षित करने के साथ-साथ ऐसे ग्राहकों की जमाओं को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी, जो अधिक ब्याज मिलने पर समय-पूर्व पेनल्टी के विकल्प को छोड़ने के लिए तैयार रहते हों।

इस उत्पाद का उद्देश्य, नए खुदरा ग्राहकों को आकर्षित करने के अलावा मौजूदा ग्राहकों के परिपक्व जमाराशि को उच्च दर पर नवीकृत करने में ग्राहकों का सहयोग करते हुए, बैंक के कारोबार का विस्तार करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है:

योजना यह विशेष मीयादी जमा उत्पाद इंड सुपर 400 दिन है। यह एफ़डी/एमएमडी के रूप में 400 दिनों की स्थायी परिपक्वता अवधि के साथ-साथ उच्च ब्याज दर प्रदान करता है।
 

 

लक्षित ग्राहक

v  व्यक्ति (एकल या संयुक्त) / हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ)

v  एनआरआई (एनआरओ/एनआरई)

v  फर्म (स्वामित्व/साझेदारी), कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटी, क्लब के नाम पर।

v  धार्मिक, चैरिटेबल या शैक्षणिक संस्थान।

v  नगरपालिका या पंचायत, सरकारी या अर्ध-सरकारी निकाय

जमा राशि
न्यूनतम राशि 10000

(दस हजार मात्र)

अधिकतम राशि रु. 2 करोड़ से कम

रु. 2 करोड़ और उससे अधिक की थोक जमाएं इसके लिए पात्र नहीं है।

जमा की अवधि 400 दिन

(1 वर्ष 1 माह 4 दिन)

ब्याज दर

 

19.04.2023 तक 20.04.2023 से
सामान्य 7.10% प्रति वर्ष सामान्य 7.25%
महिला 7.15 % प्रति वर्ष
अतिरिक्त ब्याज दर

 

वरिष्ठ नागरिक : 0.50% प्रतिवर्ष

अति-वरिष्ठ नागरिक: 0.75% प्रतिवर्ष

स्टाफ: 1.00% प्रति वर्ष

स्टाफ़ वरिष्ठ नागरिक: 1.50% प्रतिवर्ष

स्टाफ़ अति-वरिष्ठ नागरिक: 1.75% प्रतिवर्ष

(वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और स्टाफ़ को प्रदत्त अतिरिक्त ब्याज एनआरओ/एनआरई के लिए लागू नहीं है)

ब्याज भुगतान की विधि ब्याज, टीडीएस का निवल भुगतान ग्राहक के लिंक्ड खाते (एसबी/सीए) के माध्यम से मासिक/त्रैमासिक अंतराल पर या परिपक्वता पर देय होगा।

 

ऐसे मामलों में जहां ग्राहक का कोई सक्रिय खाता नहीं है, वहाँ ग्राहक की इच्छानुसार परिपक्वता राशि का भुगतान डीडी या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।

7 दिन से कम अवधि की जमाराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

नामांकन सुविधा उपलब्ध

व्यक्तिक ग्राहकों के लिए अनिवार्य

रोल ओवर विकल्प इस उत्पाद के अंतर्गत ऑटो रोलओवर, उत्पाद के परिपक्वता अवधि के दौरान उसके नियमित प्रतिदेयता पर निर्भर होगा।
समय पूर्व बंद करने की सुविधा इसकी अनुमति है
समय पूर्व बंद करने पर पेनल्टी a)    समय से पूर्व राशि निकासी पर बैंक के पास जिस अवधि तक यह राशि जमा रखी गई थी, उस अवधि के लिए लागू दर पर 1% ब्याज जुर्माने के रूप में लिया जाएगा।

b)    इस उत्पाद के तहत सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के कारण लिए गए जुर्माने पर कोई भी कटौती/छूट उपलब्ध नहीं होगी।

c)     स्टाफ़ (सेवानिवृत्त स्टाफ़ सहित) की जमाराशि पर किसी प्रकार का समयपूर्व निकासी संबंधी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। स्टाफ़ द्वारा सावधि जमा को समयपूर्व निकालने पर उस राशि पर लागू होने वाली ब्याज दर; उस अवधि के अनुरूप लागू दर होगी जब तक यह राशि बैंक के पास जमा रखा हुआ था।

जमा के एवज में ऋण/ ओवरड्राफ्ट आईएनबी/इंडओएसिस चैनलों के जरिए डिजिटल रूप से इसका लाभ उठाया जा सकता है।

बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जमा के एवज में ऋण बैंक के विवेकाधिकार के तहत दिया जा सकता है।

टीडीएस आयकर अधिनियम के अनुसार लागू दर पर
15जी/15एच पात्र अभ्यर्थियों द्वारा शाखा में या ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।
खाता खोलने की विधि शाखा/इंटरनेट बैंकिंग/इंडओएसिस
उत्पाद से संबंधित कोई अन्य जानकारी योजना की अवधि को 31/08/2023 तक बढ़ाया गया है।

v  बैंक भविष्य में किसी भी समय अपने विवेक से इस सुविधा को पूर्ण या आंशिक रूप से बढ़ाने/वापस लेने का अधिकार रखता है।

v  खाता पूरी तरह से केवाईसी के अनुरूप होना चाहिए। जहां भी लागू हो, वहाँ से वैध पैन/फॉर्म-60 प्राप्त किया जाए।

v  जमा में किसी प्रकार के बैकडेटिंग की अनुमति नहीं है।

v  आरडी, टैक्स सेविंग, एमएसीएडी, एमओडी, कैपिटल गेन्स स्कीम से संबंधित जमा को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

v  मौजूदा घरेलू सावधि जमा योजनाओं से संबंधित अन्य सभी नियम एवं शर्तें, इन उत्पादों पर भी लागू होंगी।

( अंतिम संशोधन Feb 03, 2024 at 12:02:58 PM )

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