| प्रयोजन / उद्देश्य | फसल ऋण के अलावा कृषि गतिविधियों के निवेश ऋण आवश्यकताओं के लिए पंजीकृत गन्ना उत्पादकों को ऋण सुविधा बढ़ाना |
| पात्रता | पिछले तीन वर्षों के लिए प्रतिष्ठित चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करनेवाले किसान. मिल द्वारा सावधि ऋण की भी सिफारिश की जानी चाहिए. |
| ऋण की मात्रा | फसल ऋण: अनुमानित उत्पादन के मूल्य का 60 प्रतिशत या 20000 रूपए प्रति एकड़ जो भी कम हो.
मीयादी ऋणः अधिकतम या 15000 प्रति एकड प्रति एकड़ । कुए को गहरा करना आदि जैसे विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए 1 लाख रूपए प्रति एकड की उच्चतम सीमा
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| ब्याज दर | फसल ऋण के लिए:
| राशि स्लैब( रुपये लाखों में) |
ब्याज दर |
| 3.00 तक |
7% |
| >3.00 से5.00 |
बीआर+ 3.00+0.50% |
| >5.00 |
बीआर+ 3.50+0.50% |
सावधि ऋण के लिए:
| राशि स्लैब( रुपये लाखों में) |
ब्याज दर |
| Upto 0.50 |
बीआर+ 0.75+1.00% |
| >0.50 to 2.00 |
बीआर+ 2.00+1.00% |
| >2.00 to 5.00 |
बीआर+ 3.00+1.00% |
| >5.00 |
बीआर+ 3.50+1.00% |
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| पुनर्भुगतान अवधि | फसल ऋण अधिकतम 15 महीने की अवधि के भीतर एकल भुगतान .
ऋण: 3 फसल के मौसम में चुकाया जाना है.
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| जमानत | ए) 2.00 लाख रुपये तक सुरक्षा. दो टाई अप किसानों से गारंटी, जिन्होंने चीनी मिलों के साथ पंजीकृत किया है .
बी) झ 2.00 लाख रुपये - दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति
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